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अम्बिकापुर@अवैधानिक तरीके से लिए गए भूमि को धोखाधड़ी कर नियम विरुद्ध करा दिया गया रजिस्ट्री

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शासकीय नौकरी में रहने के बावजूद भी दंपत्ति कर रहे अवैध कार्य,मामले की शिकायत कलेक्टर से

अम्बिकापुर 13 दिसम्बर 2021 (घटती-घटना)।शासकीय नौकरी में होने के बावजूद भी एक व्यक्ति जमीन अधिग्रहित कर गलत तरीके से बेचने का काम काफी दिनों से कर रहा है। इस अवैध कार्य में इसकी शिक्षाकर्मी पत्नी की भी भूमिका अहम है। दोनों मिलकर फर्जीवाड़ा कर निजी तथा शासकीय भूमि को भी पटवारी व अधिकारियों से मिलीभगत कर अधिग्रहित कर बेचने का काम किया जाता है। इस अवैध कारोबार की शिकायत महेंद्र पाल पड़वार ने कलेक्टर से की है। इन्होंने लिखित शिकायत कर कलेक्टर से अपराधिक कृतियों के लिए समुचित कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में उन्होंने बताया है कि अनावेदक राकेश कुमार रजक सह खातेदार मुरली तथा विनोद सभी पिता आति-वरगाह, निवासी कटिया पोस्ट व तह लखनपुर, जिला- सरगुजा (स) के साथ अपने ग्राम कटिया में चमवरगाह को तिरंगा पट्टा वन विभाग से प्राप्त हुआ तथा विरासतन एक में धरा के पुत्रों गोवर नि. विनोद तथा मुरली के नाम पर उक्त भूमि आई पट्टे पर प्राप्त भूमि में से 964/3. रकया 0.393 हेक्टे भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति के किया जाना पाया गया है। शासन से पट्टे पर प्राप्त बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय एवं कब नहीं की जा सकती है। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2007, 4 या संशोधित नियम 2012 अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए वन अधिकार पत्र दिया जाता है जिसका विक्रय नहीं किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का विक्रय छग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 1857 में निहित प्रावधानों के तहत कलेक्टर की अनुमति से किया जा सकता है। जो कि बिना कलेक्टर की अनुमति के क्रय एवं विक्रय किया गया है। भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 466 120 (बी) के साथ ही अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डित करते हुए 2/3 । मानते हुए उक्त भूमि को शासकीय मद में दर्ज की जाये। खरीदी विक्री शासकीय कर्मचारी के लिए दण्डानात्मक एवं अनुशासन को भंग करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है।

अवैध रूप से घर वाडी का निर्माण

राकेश कुमार रजक के द्वारा शासकीय जमीन राप्रक253 व 121/2013-14 ग्राम कटिया में अवैध तरीके से पट्टा बनवाने की कोशिश में लगा है। जो उच्च स्तर टीम गठित कर जांच कराने योग्य है। शासकीय कर्मचारी के लिए नायक एवं अनुशासन को भंग करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। यह कि केशर आ. दिनबंधु जाति धोनी द्वारा जूना लखनपुर छ द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से शाम जूना नपुर के शासकीय भूमि खसरा क्र. 58 या 0 113 हेक्टे भूमि में रखवा 190 वर्ग मीटर भूमि जो पंचायत भवन के लिए सुरक्षित की गई है पर उक्त राकेश कुमार कारी तहसीलदार महोदय लखनपुर के अनेको आदेश निर्देशों के बावजूद भी कब्जा नहीं हटा रहा है। पहन 13 ग्राम जूना लखनपुर तहसील लखनपुर, सरगुजा के द्वारा छम भूस संहिता 1956 की धारा 170 (ख) के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत है जिसमें लखनपुर स्थित भूमि 571 में से रकवा 0073 हेक्टे भूमि को 2/10/1959 में बसई, नई बुçढ़या दिरकू आ. लोहरा खंडिया के नाम अंकित होना एवं वर्तमान में उक्त भू खण्ड चमक आ टिकू खडिया के नाम पर अंकित होना व्यक्त किया है, जिसमें राकेश कुमार रजक का अवैध रूप से घर वाडी बनाकर किया गया है। अनावेदकगण जो शासकीय कर्मचारी है और शासकीय सेवा के नियम विरुद्ध इन्होंने भूमि कई जगह क्रय किया है।महेंद्र पाल पड़वार ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। नियमों के पालन हेतु तत्पर और अनावेदकगण के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की मांग की है। अनावेदकमण राकेश कुमार रजक की बेनामी संपत्ति भी है।


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