गृह मंत्रालय ने तैयार किया जेल कानून का मसौदा
नयी दिल्ली,15 नवम्बर 2023 (ए)। नए मसौदा कानून के अनुसार, कैदियों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रतिबंधित वस्तुओं की तलाश में किसी भी कैदी की नियमित तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा ड्राफ्ट में कैदी को किसी भी उल्लंघन पर भविष्य में दी जाने वाली छुट्टी के लिए अयोग्य घोषित करना और उनकी छुट्टी रद्द करने का प्रावधान शामिल हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदा जेल कानून में फोन रखने पर तीन साल के कारावास, मादक पदार्थों के आदी कैदियों, पहली बार जेल आए अपराधियों, उच्च जोखिम वाले और विदेशी कैदियों को अलग-अलग रखने जैसे प्रावधान किए गए हैं।
ट्रैकिंग उपकरण पहनने की शर्त पर मिलेगी छुट्टी
इसके अलावा कैदियों को ‘‘इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग’’ उपकरण पहनने की शर्त पर छुट्टी देने का भी प्रावधान है ताकि उनकी आवाजाही और गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। मसौदा कानून के अनुसार, निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। प्रतिबंधित वस्तुओं की तलाश में किसी भी कैदी की नियमित तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा मसौदे में कैदी को किसी भी उल्लंघन पर भविष्य में दी जाने वाली छुट्टी के लिए अयोग्य घोषित करना और उनकी छुट्टी रद्द करने का प्रावधान शामिल हैं।
उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान
मसौदे में मोबाइल फोन और प्रतिबंधित सामग्री रखने या इस्तेमाल करने पर सजा का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जेलों में कैदियों के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने या उनका उपयोग करने पर रोक लगाई जाए।