अम्बिकापुर,@17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित

Share

नहीं होगी शराब की बिक्री, मतदान समाप्ति तक समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश

अम्बिकापुर, 15 नवम्बर 2023 (घटती-घटना)। जिले में विधानसभा चुनाव निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 15 नवम्बर से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी एवं मदिरा दुकानों, 62वीं बटालियन एफएल – 8 एवं देशी मदिरा भंडारण भंडारगार अंबिकापुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 15 नवम्बर 2023 की शाम 5ः00 बजे से 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त अवधि में समस्त मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं। शुष्क अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
समाचार क्रमांक 225/2023 —0—


Share

Check Also

एमसीबी@मैं झूठ नहीं बोलता, जो बोलता हूं वो करता हूं और काम तेजी से हो रहा है:स्वास्थ्य मंत्री

Share स्वास्थ्य मंत्री ने 151.13 लाख के विकास कार्यों की सौगात और भूमिपूजन।ख्वाबों का शहर …

Leave a Reply