बाटला हाउस एनकाउंटर में बड़ा फैसला :
हाईकोर्ट ने सज़ा को आजीवन कारावास में बदला
नई दिल्ली,12 अक्टूबर २०२३(ए)। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिज खान को मौत की सजा नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी आरिज खान को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आरिज खान की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जब दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस के उस घर में दस्तक दी, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे तो एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शहीद हो गए। अन्य आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।