रायपुर,06 अक्टूबर 2023(ए)। छत्तीसगढ़ में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के संशोधित वेतन संरचना और अन्य सुविधाओं का स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, सेवानिवृति पर उपादान की पात्रता रहेगी। एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश और 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेगी। इसके अलावा महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिन के लिए मातृत्व अवकाश (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जनम के 6 माह तक के लिए) स्वीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी।
उपादान : 5 वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को उनके सेवानिवृत्त होने पर अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण 6 माही समयावधि के लिए उनकी अंतिम उपलब्धियों के एक चौथाई के बबराबर, उपलब्धि के 16.5 गुना से अधिकतम के मध्याधीन रहते हुए उन्हें उपादान
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