ठेकेदार सहित अन्य कई अधिकारियों के विरुद्ध न्यायलय ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश
अम्बिकापुर 06 दिसम्बर 2021 (घटती-घटना)। अंबिकापुर शहर के लिए बने रिंग रोड में 94 करोड के घोटाला में एमडी अनिल राय एवं निर्माण करता ठेकेदार सहित अन्य अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना एफआईआर दर्ज करने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर ने आदेश जारी किया है। डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज तिवारी ने अंबिकापुर में बने रिंग रोड में घोटाला, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा करने काफी घटिया एवं गुणवत्ता विहीन स्टीमेट एवं ड्राइंग डिजाइन के विपरीत तथा वर्क आर्डर आदेश से ज्यादा राशि का भुगतान करने तथा शासकीय राशि का गबन करने का अपराध करने के संबंध में संलग्न ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र करने हेतु धारा 156/3 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय में 5000 पेजो के दस्तावेज के साथ परिवाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें सुनवाई करते हुए दिनाक 1/12/21 को रिंग रोड में संलग्न अधिकारियों और ठेकेदार जिसमे अनिल राय, एमडी सीजीआरडीए, रायपुर एस सोलंकी, महाप्रबंधक, मानसिंह ध्रुव, परियोजना प्रबंधक, सचिन शर्मा, प्रबंधक वित्त, निशेस भट्ट, आहरण इव सवितरण अधिकारी, रश्मि वैश्य, उप परियोजना प्रबंधक, अभिषेक विश्वकर्मा, सहायक परियोजना प्रबंधक, सुनील कुमार पांडेय, टीम लीडर, सुशील अग्रवाल, ठेकेदार, राहुल सोनी,प्रबंधक ए आरसी टेस्टिंग दिल्ली, शंकर अग्रवाल के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन दिनाक 7/1/21तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
क्या है मामला
छग शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक 1703/689/2017/19/तक-3 रायपुर दिनांक 27/4/2017 के माध्यम से प्रबंधक संचालक छग सड़क विकास निगम लिमिटेड रायपुर को अंबिकापुर रिंग रोड के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के लिए 9757.49 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।जिसके उपरांत छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक 1864/सीजीआरडीसी/2017, रायपुर दिनांक 21/7/2017 के माध्यम से किशन एवं कंपनी 4/12 श्री टावर, फर्स्ट फ्लोर शांति नगर रायपुर को अंबिकापुर रिंग रोड के निर्माण हेतु वर्क आर्डर जारी किया गया था उक्त है रिंग रोड को 0 किलोमीटर से 10.808 किलोमीटर तक का रोड 1 वर्ष की अवधी में निर्माण करना था, वर्क आर्डर 70,60,06,250 रुपए स्वीकृत की गई थी।
1 साल का काम 3 साल में भी नहीं हुआ पूरा उसमे भी कई अनियमितता
अंबिकापुर के रिंग रोड निर्माण प्रारंभ हुए लगभग 3 वर्ष से काफी समय हो गया और ठेकेदार की समयावधि समाप्त हो गई लेकिन आज दिनांक तक रिंग रोड कम्पलीट नहीं हो पाया है। रिंग रोड को पूरा नहीं करने के कारण ठेकेदार द्वारा गारंटी अवधि को समाप्त करने का भी खेल खेला जा रहा है कि जितनी गारंटी अवधि है उतने समय निर्माण कार्य में लगा दिया जाए कि जितनी गारंटी अवधि है उतने समय निर्माण कार्य में लगा दिया जाए जिससे कि गारंटी अवधि समाप्त हो जाए और जमा सिक्योरिटी राशि लेकर मामला रफा-दफा कर दिया जाए।
पेटी कांट्रैक्टर को काम देने से हो रहा घटिया निर्माण
उक्त कार्य श्री किशन एंड कंपनी को दिया गया है लेकिन श्री किशन एंड कंपनी के द्वारा स्वयं कार्य न करके उक्त रिंग रोड को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर सूरजपुर के ठेकेदार शंकर अग्रवाल प्रो0 जगदंबा कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया है जिसके कारण भी उक्त कार्य काफी घटिया स्तर का कराया गया है एवं जो ड्राइंग्स डिजाइन स्वीकृत हुई थी उसके अनुसार कार्य नहीं किया गया है।
किन गड़बडि़यों का है आरोप
रिंग रोड के लिए जो प्रशासकीय स्वीकृति की गई है तथा किस-किस कार्य को करना है उसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत आवेदक को दिनांक 3/10/2019 को प्राप्त हुई है जिसमें सभी कार्यों का उल्लेख तथा उक्त कार्य के लिए कितनी राशि लगाना है का भी उल्लेख किया गया है उक्त कार्य जो स्वीकृत हुए हैं उनमें से बहुत से कार्य ठेकेदार द्वारा अधिकारियों से मिलकर रिंग रोड में नहीं कराया जिसका मौके पर भौतिक सत्यापन करने से स्पष्ट हो जाएगा इसमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। उक्त रिंग रोड बनने से दुर्घटना की कमी होगी का भी उल्लेख किया गया है इसके अलावा रोड को 4 वर्ष तक देख-रेख करना है पूर्ण होने के बाद से लेकिन अभी कार्य पूरा हुआ नहीं है और रिंग रोड की हालत खराब हो गई है। उसके संबंध में जांच कर दोषी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक है। क्योंकि शासकीय राशि का गबन करना अपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
पुलिस में नहीं हुई सुनवाई तो कोर्ट का खटखटाया गया दरवाजा
उपरोक्त तथ्यों के अलावा अन्य तथ्यों का उल्लेख शिकायत आवेदन थाना अमिबकापुर में तथा पुलिस अधीक्षक सरगुजा को किया गया था लेकिन थाना अमिबकापुर और पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज तिवारी के माध्यम से डी0के0 सोनी अधिवक्ता ने ठेकेदार तथा रिंग रोड निर्माण में संलग्न सभी अधिकारियों के विरुद्ध शासकीय राशि का षडयंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से गबन करने के संबंध में न्यायालय में अपराध पंजीबद्ध किए जाने हेतु दिनाक¸ 7/10/21को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमे दिनाक 1/12/21 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय अंबिकापुर द्वारा डीके सोनी के आवेदन को स्वीकार कर रिंग रोड में संलग्न अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन दिनाक 7/1/22तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।