अंबिकापुर.02 सितम्बर 2023 (घटती-घटना)। नबालिग बालिका को अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। जानकारी के अनुसार आरोपी राजा चौहान पिता सोमारू उम्र २१ वर्ष १७ जुलाई २०२० की रात को गांव के ही एक नाबालिक बालिका को उसके घर से अपहरण कर रायपुर ले गया और शादी का सांझा देकर उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में पीडि़ता के पिता ने सीतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी राजा चौहान को गिरफ्तान कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया था और मामले का प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय में चल रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने २ सितंबर को आरोपी के खिलाफ धारा ३७६ (३) व (ढ) तथा धारा ५ (ठ)/६ पॉक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं।
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