नई दिल्ली ,19 जुलाई 2023 (ए)। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि चाहे भारत हो या विदेश, शक्तिशाली राजनेता ने कई मौकों पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया।
चार्जशीट में 2016 में मंगोलिया के एक होटल के भोजन क्षेत्र में हुई अनुचित यौन संपर्क की एक विशिष्ट घटना पर प्रकाश डाला गया है। दो गवाहों ने पीडि़ता के बयान का समर्थन करते हुए पुष्टि की कि उन्होंने सिंह द्वारा किए गए कथित कृत्य को देखा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत। इस प्रकार आरोप पत्र में दावा किया गया है कि सिंह ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत अपराध किया है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल से संबंधित है।
पीडि़ता, जिसे आरोपपत्र में ग्रेपलर (1) कहा गया है, का आरोप है कि सिंह ने उसे सात अलग-अलग मौकों पर परेशान किया। इसमें पांच अवसरों पर शारीरिक यौन उत्पीड़न और एक अवसर पर यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं।
आरोपपत्र में इन आरोपों को 6-7 वर्षों की अवधि में उत्पीड़न का एक निरंतर पैटर्न माना गया है, जो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीडि़ता के बयान से समर्थित है। इसमें आगे दावा किया गया है कि यह व्यवहार पीछा करना है, जो आईपीसी की धारा 354डी के तहत अपराध बनता है।
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