नई दिल्ली ,18 जुलाई 2023 (ए)। भारत में ई-सिगरेट पर पूरी तरह से बैन किया गया है। सरकार ने इसके निर्माण, वितरण, बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद कई वेबसाइट ने इस कारोबार को बंद नहीं किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में बैन की गईं ई-सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजकर उत्पादों का विज्ञापन और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 6 वेबसाइटें भी रडार पर हैं। मंत्रालय सोशल मीडिया पर ई-सिगरेट के विज्ञापन और बिक्री पर भी बारीकी से नजर रख रहा है और जल्द ही उन्हें नोटिस जारी कर सकता है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जिन 15 वेबसाइटों को हटाने का नोटिसजारी किया गया है, उनमें से चार ने काम करना बंद कर दिया है, जबकि बाकी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। सूत्र ने कहा कि अगर वे जवाब नहीं देते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय इन वेबसाइटों को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखेगा। इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 में लागू हुआ था। वेबसाइटों को जारी किए गए नोटिस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमने पहचान की है कि अवैध ई-सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन और बिक्री से संबंधित जानकारी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गैरकानूनी है, उसे होस्ट, प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित किया जा रहा है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में कहा गया है कि इसके अलावा, आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के आरोप में आईटी अधिनियम और/या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
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