नई दिल्ली@इंडियन मुजाहिदीन साजिश मामले में एनआईए अदालत का बड़ा फैसला

Share


इंडियन मुजाहिदीन साजिश मामले में चार को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा
नई दिल्ली ,13 जुलाई 2023 (ए)।
यहां एक विशेष एनआईए अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) साजिश मामले में चार आरोपियों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चारों आरोपी आईएम के साथ घनिष्ठ संबंध में थे, इनमें पाकिस्तान स्थित मुख्य आरोपी रियाज भटकल और भारत में रहने वाला यासीन भटकल भी शामिल थे। जांच एजेंसी के अनुसार, उन्होंने हैदराबाद और दिल्ली सहित महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी और विस्फोटकों के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद भी खरीदा था।
यह मामला इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है, जो देश में विभिन्न विस्फोटों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इसमें मार्च 2006 के वाराणसी विस्फोट, जुलाई 2006 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट, वाराणसी, फैजाबाद और यूपी अदालतों में सिलसिलेवार विस्फोट शामिल हैं। नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 में हैदराबाद में दोहरे विस्फोट, इसके अलावा जयपुर सीरियल ब्लास्ट, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट और 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट शामिल हैं। 2010 के चिन्नास्वामी, बेंगलुरु स्टेडियम विस्फोट और 2013 के हैदराबाद दोहरे विस्फोट के पीछे भी आईएम का हाथ था। दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को 7 जुलाई को दोषी ठहराया गया था। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी दानिश अंसारी पर 2,000 रुपये और आफताब आलम पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें जनवरी और मार्च 2013 के बीच गिरफ्तार किया गया था। विशेष अदालत ने पहले 31 मार्च, 2023 को सात अन्य लोगों के साथ चार के खिलाफ आरोप तय किए थे। अन्य सात की पहचान यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर, जिया-उर-रहमान, तहसीन अख्तर और हैदर अली के रूप में की गई है। उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है।


Share

Check Also

श्रीनगर@ जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां

Share @ सात जिलों की कुल 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा श्रीनगर,17 सितम्बर …

Leave a Reply