लखनपुर@सिविल न्यायालय के आदेश के बाद भी पीडि़त परिवार को नहीं मिला मुआवजा राशि

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  • पीडि़त कार्यालयों का लगा रहे चक्कर अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा सिर्फ आश्वासन
  • पीडि़त परिवार ने इच्छा मृत्यु को लेकर जनदर्शन में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा था ज्ञापन
  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्याय दिलाए जाने की मांग


-मनोज कुमार-
लखनपुर,07 जुलाई 2023 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के कुन्नी पुलिस चौकी अंतर्गत लगभग 8 वर्ष पूर्व हुए सड़क हादसे में दो ग्रामीण की मौत के हो गई और जिससे उनके परिवार के लोगो को भरण पोषण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वही गौरतलब बात यह है कि पीडि़¸त परिवार मुआवजा राशि दिए जाने को लेकर कार्यालयों का लगातार चक्कर लगा रहे हैं वही विगत दिनों पूर्व में जनदर्शन में पीडि़¸त परिवार ने इच्छा मृत्यु को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा था।
जिसके बाद उन्हें मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन दिया गया था पखवाड़े भर(15दिन) बीत जाने के बाद भी अब तक पीडि़¸त परिवार को मुआवजा राशि नहीं मिल सका है ।
जिसे लेकर पीडि़¸त परिवार के दोनों बेवाओं द्वारा लखनपुर आ रहे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्याय दिलाए जाने की मांग कर रहे है जिससे हमें मुआवजा राशि मिल सके व हमारे परिवार और बच्चों का भरण पोषण करने में आर्थिक मदद मिल सके या हमें मुख्यमंत्री जी परिवार सहित इच्छामृत्यु की अनुमति प्रदान करें।
ग्राम पौड़ी निवासी परमेश्वरी राजवाड़े पति स्वर्गीय हवन साय राजवाड़े,ललिता राजवाड़े पति स्व श्रीचंद राजवाड़े ने बताया की सन 2014 में गांव के ही ट्रैक्टर मालिक नवरत्न राजवाड़े के कहने पर ट्रैक्टर वाहन में अन्य श्रमिकों के साथ स्वर्गीय हवनसाय राजवाड़े और स्व श्रीचंद्र राजवाड़े ग्राम केनापारा विद्युत पोल लेने भेजा गया था। ट्रैक्टर वाहन मैं विद्युत पोल लादकर लाने के दौरान चालक की लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने में ट्रैक्टर वाहन पलट गया और हवनसाय राजवाडे श्रीचंद रजवाडे की मौत हो गई। उक्त ट्रैक्टर दुर्घटना की दावा प्रकरण सक्षम न्यायालय अंबिकापुर में चला जिसमें सक्षम न्यायालय में पीडि़त परिवार को पहली पीçड़त परिवार मुआवजा राशि ₹532000और दुसरी पीडित परिवार को मुआवजा राशि ₹647000 को पीडç¸त परिवार को मुआवजा राशि दिलाने का आदेश पारित किया गया। अनाआवेदक गण के द्वारा उक्त राशि को नहीं देने के कारण सक्षम न्यायालय के द्वारा सरगुजा कलेक्टर को उक्त राशि वसूली हेतु कुर्की जब्ती करने का आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया गया था।
परंतु आज दिनांक तक पीडि़¸तपरिवार को मुआवजा राशि नहीं मिल सका । जिसे लेकर पीडि़¸त परिवार छुब्द है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्याय दिलाने की मांग की है।
पीडि़त परिवार ने तत्कालीन नायब तहसीलदार पर जमीन रजिस्ट्री कराने का लगाया आरोप
बेवा परमेश्वरी राजवाड़े और ललिता राजवाड़े ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरगुजा कलेक्टर के द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु कुर्की जब्ती करने कुन्नी नायब तहसीलदार को निर्देश जारी किया था परंतु तत्कालीन नायब तहसीलदार आईसी यादव के द्वारा अनावेदकगण के जमीन की कुर्की नहीं कराया गया और ना ही मुआवजा राशि दिलाया गया। जबकि अनावेदकगण के ग्राम लिपिंगी स्थित भूमि पर खरीदी बिक्री को लेकर पीडि़त परिवार के द्वारा लखनपुर तहसील कार्यालय में आवेदन दिया गया था। इसी दौरान अनावेदकगण अधिकारी से सांठगांठ कर उक्त भूमि को अपने घर जमाई के नाम रजिस्ट्री करा दिया गया जिससे वह कुर्की जब्ती कार्यवाही सहित मुआवजा राशि न देना पड़े।
लिपिंगी हल्का नंबर 20 के पटवारी नरेश सिंह से इस संबंध में चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि आवेदिका परमेश्वरी रजवाड़े और ललिता रजवाडे के द्वारा जमीन खरीदी बिक्री चौहद्दी बनाने के रोक को लेकर लखनपुर तहसील कार्यालय में आवेदन दिया गया था। अधिकारी के दस्तखत होने के बाद मेरे पास वह आवेदन पहुंचा। मेरे द्वारा कुन्नी के तत्कालीन नायब तहसीलदार आईसी यादव को उक्त आवेदन के संबंध में अवगत कराया गया था। नायब तहसीलदार आई सी यादव ने पटवारी को किसी भी प्रकार की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने का आवेदन नहीं आने का हवाला देकर जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक नहीं लगाया जा सकता है इसकी चौहद्दी बनाने का निर्देश दिया। चौहद्दी बनाकर भूमि स्वामी को दे दिया गया था। जिसके बाद उसकी रजिस्ट्री करा दी गई है।
नरेश सिंह
लिपिंगी पटवारी

इस संबंध पर पूछे जाने पर बताया गया कि अनावेदक द्वारा न्यालय पहुंचकर कुछ राशि जमा की जाएगी
बीआर खांडे
राजस्व अनुविभागीय अधिकारी

अनावेदक से इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि मामला न्यायालय में चल रहा है मेरे द्वारा न्यायालय में जवाब दिया जाएगा।
नवरत्न राजवाड़े
अनावेदक


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