अहमदाबाद,02 जुलाई 2023 (ए)। गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। सीतलवाड़ अब मुंबई में रहती हैं, उन पर 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में सबूत गढऩे का आरोप है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या आप ये भरोसा देने को तैयार हैं कि आप तुरंत हिरासत में नहीं लेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ पिछले 8-9 महीने से जमानत पर है। अगर वो तुरंत सरेंडर नहीं करेंगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। गुजरात सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट को कम से कम सांस लेने का वक्त देना चाहिए था।?हालांकि सुप्रीम कंोर्ट के 3 जजों की इस मुद्दे पर राय अलग-अलग रही इस कारण इस मामले को सीजेआई के पास भेज दिया गया है।
अदालत का यह फैसला सितंबर 2022 में सीतलवाड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आया है, जिसने उन्हें अब तक गिरफ्तारी से बचाए रखा था। न्यायमूर्ति निरज़ार देसाई के फैसले पर वरिष्ठ वकील मिहिर ठाकोर ने अदालत से इसके क्रियान्वयन पर 30 दिनों के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि जस्टिस देसाई ने इसे भी खारिज कर दिया।
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