अम्बिकापुर,01 जुलाई 2023 (घटती-घटना)। होलीक्रास स्कूल के नये भवन का संचालन पटपरिया में प्रारंभ होने के कारण रोज मार्ग में लग रहे घंटो जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। इस मामले को लेकर पटपरिया निवासी अधिवक्ता धनंजय मिश्रा ने न्यायालय में परिवाद दायर कर होलीक्रास स्कूल प्राचार्या, निगम आयुक्त, यातायात प्रभारी व जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है और न्यायालय से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। विदित हो कि होलीक्रास स्कूल प्रबंधन द्वारा पटपरिया में दशमेश पçलक स्कूल गली में मुख्य मार्ग से करीब 500 मीटर भीतर नया विद्यालय भवन बनाया गया है इस नये भवन में पांचवी से लेकर बारहवीं तक के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है तथा पुराने एमजी रोड स्थित स्कूल में नर्सरी से चौथी तक के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था जारी रखी गयी है। नये स्कूल भवन का मार्ग संकरा होने के कारण स्कूल लगने व छुट्टी के समय इस गली से लेकर आधा किलोमीटर दूर स्थित एनएच तक पर जाम लग जा रहा है तथा यह स्थिति रोज उत्पन्न हो रही है।
इस नये विद्यालय के कारण अन्य विद्यालय के बच्चों को भी स्कूल जाने में समस्या आ रही है पटपरिया मार्ग में रहने वाले अधिवक्ता धनंजय मिश्रा का पुत्र कार्मेल स्कूल में पढ़ता है परन्तु इस जाम के कारण उसे भी स्कूल छोडऩे जाने व वापस लाने के लिए उन्हें व गली के अन्य अभिभावकों को प्रतिदिन परेशान होना पड़ रहा है। नये स्कूल के कारण रोज परेशान हो रहे अधिवक्ता ने आज इस मामले को लेकर स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाएं में परिवाद पेश किया है जिसमें उन्होंने नये स्कूल के निर्माण व उसके संचालन के कारण हो रही समस्या के कारण होलीक्रास स्कूल की प्राचार्या, बिना वस्तुस्थिति का अध्यन किये गली में इतने बड़े स्कूल के निर्माण की अनुमति देने के लिए निगम आयुक्त, यातायात की समस्या पर समाधान ना कर पाने के कारण यातायात प्रभारी व नियमों से परे गली में स्कूल के संचालन की अनुमति देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है। अपने परिवाद में अधिवक्ता ने कहा है कि स्कूल के संचालन के कारण स्कूल लगने व छुटने के समय बन रही स्थिति के कारण आपात परिस्थितियों में यहां एम्बुलेंस आदि के फंसने से विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने न्यायालय से इस स्थिति से निपटने के लिए स्कूल के नियम विपरीत बने बाउंड्रीवाल को तोडऩे, स्थायी रूप से यातायात पुलिसकर्मी को यहां तैनात करने, स्कूल संचालन के लिए प्रदा अनुमति की जांच कराकर नियम विपरीत अनुमति पाए जाने पर अनुमति को निरस्त करने सहित अन्य अनुतोषों की मांग की गई है साथ ही वैकल्पिक मार्ग के रूप में आगे कालोनी से जुड़े मार्ग को खोलने की भी मांग की है। अब न्यायालय द्वारा इस परिवाद पर विचार कर इसे स्वीकार किया जाता है या नहीं यह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा परन्तु इस गंभीर समस्या को न्यायालय द्वारा ही निराकृत करने की लोगों में आस है अन्यथा शासन-प्रशासन से तो इस समस्या के निजात मिलने की कोई उम्मीद यहां के लोगों को अब नहीं है।
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