बैकुण्ठपुर,@15 सौ वर्ग फिट में मकान बनाकर देने के बजाय 211 फीट में बिल्डर ने मकान बना हितग्राही को लगाया चूना…बिल्डर की बढ़ी मुसीबत

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  • बिल्डर व उसकी पत्नी पर पहले से ही था मामला पंजीबद्ध अब शाखा प्रबंधक की भी संलिप्तता आई सामने…गए जेल
  • मां वैष्णव एसोसिएट्स प्रायवेट लिमिटेड को नियम विरूद्ध ऋण स्वीकृत कर लाभ पहुंचाया था
  • बिल्डर व उनकी पत्नी पर दो धाराएं और बढ़ी…बिल्डर की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही
  • बिल्डर के लिए हितग्राही बना सर दर्द बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट तक का करना पड़ा सफर
  • कोरिया पुलिस ने तीन अलग-अलग मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा

रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर,29 जून 2023 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के बैकुंठपुर शहर के मशहूर बिल्डर की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है 2020 से लेकर अभी तक उनके ऊपर कई मामले पंजीबद्ध हो चुके हैं सारे मामले जमीन से संबंधित हैं, एक पुराने मामले में ही शाखा प्रबंधक की संलिप्तता सामने आई है जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज पर लोन दे दिया था जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वही बिल्डर संजय अग्रवाल व उनकी पत्नी के खिलाफ दो धारे और जोड़े गए हैं, यह धारे इसलिए जोड़े गए हैं क्योंकि बैंक में फर्जी आर्किटेक्चर के दस्तावेज लगाकर लोन करवाया गया था। बिल्डर संजय अग्रवाल के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, वही बिल्डर से एक प्रार्थी जो न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहा है वह सर दर्द बन चुका है और वह बिल्डर को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है, वही पीडि़त के मामले में बिल्डर को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था और वही से वह जमानत पर बाहर थे, पीडि़त व्यक्ति रामकुमार रवि के साथ बिल्डर ने काफी बड़ा धोखा किया उन्हें 15 स्मयर फीट में मकान देने के बजाय 211 स्मयर फीट में ही जमीन की रजिस्ट्री करा दी, जिससे रामकुमार रवि काफी पीडि़त है और न्याय के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं।
कोतवाली की बड़ी कार्यवाही…बिल्डर से साठगांठ कर लोन बांटा…सेंट्रल बैंक ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार
बिल्डर से साठगांठ कर नियम विरुद्ध लोन देने वाले सेंट्रल बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एसपी टी बसंल ने बुधवार को प्रेसवार्ता में बताया कि प्रार्थी रामकुमार रवि निवासी एमएलए नगर बैकुंठपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 2017 में मां वैष्णव एसोसिएट्स प्रायवेट लिमिटेड के संचालक संजय अग्रवाल और उसकी पत्नी सीमा अग्रवाल के साथ जमीन खसरा नंबर 242/2 में से 1500 वर्ग फीट में मकान निर्माण कर 3 बीएचके के लिए 25 लाख में सौदा हुआ था। मामले में खसरा नंबर 243/2 में से रकबा 0.014 हेक्टेयर 30 बाइ 50 कुल 1500 वर्ग फीट का चौहद्दी पटवारी सीपी पैकरा से तैयार कराया गया। फिर बाद में बिल्डर संजय और पत्नी सीमा दोनों मिलकर विश्वास में लेकर चौहद्दी को काट कर खसरा नंबर 243/2 में से रकबा 0.002 हेक्टेयर 211 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराई है। बिल्डर संजय द्वारा उक्त भूमि का आवासीय ऋण लेने का सारा दस्तावेज तैयार कर स्वयं सेंट्रल बैंक बैकुंठपुर के शाखा प्रबंधक सुमित कुमार से मिले। फिर खसरा नंबर 243/2 में से रकबा 0.014 हेक्टेयर 211 वर्ग फीट जमीन व मकान के नाम पर 18 लाख स्वीकृत कराने के बाद आरोपी बिल्डर पैसा लेकर एक दुकाननुमा मकान बनाकर दिया है। आरोपी बिल्डर के खिलाफ धारा 420,120 (बी), 294, 506 एवं 3(2)(5-क)(द)(प) एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में आरोपी बिल्डर संजय अग्रवाल, उसकी पत्नी सीमा अग्रवाल, सेंट्रल बैंक बैकुंठपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुमित कुमार पिता मिट्टू राम उम्र 38 वर्ष सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बैकुण्ठपुर के विरूद्ध अपराध करना सबूत पाया गया। पुलिस ने शाखा प्रबंधक सुमित कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
स्काई एप्प ऑनलाइन सट्टा-जुआ,पांच गिरफ्तार
एसपी बंसल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 27 जून को ऑनलाइन जुआ सट्टा स्काई एप्प जरिये खाड़ा निवासी बिजेन्द्र कुमार साहू, राजकुमार साहू को पकड़ा गया। जो ऑनलाइन जुआ-सट्टा खेला रहा था। थाना प्रभारी अनिल साहू ने नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान बिजेन्द्र कुमार पिता तिलकधारी साहू ग्राम खाड़ा, राजकुमार साहू पिता शिवराम साहू ग्राम खाड़ा, को पकड़ा गया है। आरोपियों से 2 नग मोबाइल फोन, जमा नकदी रकम 2100 रुपए जप्त किया गया है। पूछताछ करने पर सटोरिया खाईवाल राजाबाबू पिता चन्द्रभान साहू ग्राम कुड़ेली, निखिल साहू पिता चन्द्रप्रकाश साहू ग्राम मांजा सूरजपुर, राहूल साहू पिता लीलमोहन साहू निवासी जटगा कोरबा को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 5 नग मोबाइल और एक कार कुल जुमला 850000 रुपए जप्त कर गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में लवांग सिंह, अमल कुजूर, उज्जैन पुरी, नवीन दत्त तिवारी, नवीन साहू, अजीत राजवाड़े आदि शामिल थे।
नौकरी लगाने के नाम पर 7.50 लाख ठगी, कलेक्ट्रेट का लिपिक गिरफ्तार
स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 7.50 लाख ठगी करने वाले कलेक्ट्रेट के लिपिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी टी बंसल ने बताया कि आदतन आरोपी सुरेश कुमार भारती पिता बलधारी राम सूर्यवंशी(32) ग्राम बरहोल थाना रामानुजनगर सूरजपुर निवासी को पकड़ा गया है। चरचा पुलिस ने धारा 420 में गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध थाना रामानुजनगर में धारा 354, धारा 363, 366, 376, 506, 200, 120बी, 420, धारा 294, 506, 147, 148, 149 एवं थाना चरचा में धारा 467, 468, 471, 494, 498 के मामले अपराध लंबित हैं। आरोपी फरार होने के बाद न्यायालय से अग्रिम जमानत ले लेता था। मामले में थाना चरचा ने धारा 420 को धरदबोचा है। प्रार्थी हंस लाल, रेवा लाल, संजय कुमार सूर्यवंशी निवासी ग्राम कठौतिया जिला एमसीबी से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 7.50 लाख की ठगी की थी। आरोपी कलक्टर कार्यालय बैकुंठपुर में लिपिक के पद पर कार्यरत था। कार्यवाही में निरीक्षक डीपी सिंह, सत्येंद्र तिवारी, विजय सिंह, राजेश रगड़ा, सतीश सिंह आदि शामिल थे।


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