रायपुर@हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व मंत्री राजेश मूणत की याचिका

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यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर, वेंडिंग जोन पर रोक लगाने लगाई थी याचिका
रायपुर,२८ जून २०२३(ए)।
हाईकोर्ट बिलासपुर ने रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार कॉलेज के पास स्थित यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दायर की थी।
ज्ञात हो कि मूणत ने याचिका में यह तर्क दिया था कि उक्त यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर डेव्हलपमेंट प्लान, 2011 ( रिवाईज्ड प्लान, 2021) के विरूद्ध है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर का कार्य मई 2023 में पूर्ण हो चुका है, के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। रायपुर स्मार्ट सिटी एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द वर्मा एवं अधिवक्ता अनिमेश तिवारी द्वारा पैरवी की गई। मूणत ने इस मामले पर कहा कि जब विरोध शुरू हुआ तब खेल और उच्च शिक्षा विभाग ने निगम और स्मार्ट सिटी को जमीन ट्रांसफर नहीं की थी। 6 महीने से अवैध चौपाटी निर्माण के खिलाफ लड़ाई जारी है। सरकार भी चौपाटी का निर्माण जारी रखने में अड़ी हुई है। मूणत ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जहां तक लड़ाई लड़नी होगी जरूर मैं लड़ूंगा।


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