मनेन्द्रगढ़@विधि विरुद्ध हुई जमीन की रजिस्ट्री..निरस्त करने व जान बुझ कर शासन को गुमराह करने के संबंध में रामचरित ने कलेक्टर को सौपा ज्ञापन

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मनेन्द्रगढ़,24 मई 2023 (घटती-घटना)। विधि विरुद्ध हुई जमीन की रजिस्ट्री निरस्त करने व जान बुझ कर शासन को गुमराह करने के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता रामचरित द्विवेदी ने कलेक्टर एमसीबी को ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए त्वरित कार्यवाही का अनुरोध किया है, कलेक्टर एमसीबी को सौपे गए अपने ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि रघुनाथ पोद्दार आ.स्वर्गीय बनवारी लाल पोद्दार निवासी वार्ड क्र.12 विवेकानंद चौक मनेंद्रगढ़ को पदम कुमार अग्रवाल आ.स्वर्गीय गोविंद कुमार निवासी मनेंद्रगढ़ द्वारा लालपुर स्थित खसरा नंबर 152/3 भूमिका मुक्तियार आम नियुक्त किया गया था, यह कि मुख्तियार ग्राहता रघुनाथ पोद्दार आ. स्वर्गीय बनवारी लाल पोद्दार द्वारा व्यक्तिगत लाभ हेतु अपनी स्वयं की कृष्णा डेवलपर पता आकाशदीप विवेकानंद चौक मनेंद्रगढ़ को रजिस्ट्री की गई जो विधि विरुद्ध है, रघुनाथ पोद्दार द्वारा अपने स्वयं के नाबालिग पुत्र आदित्य पोद्दार को जमीन की रजिस्ट्री के समय गवाह के रूप में शामिल किया गया है जो कि विधि विरुद्ध है, जिस तिथि 19 जुलाई 2021 को हस्तांतरण पत्र विक्रय विलेख का निष्पादन कराया गया उस तारीख को गवाह आदित्य पोद्दार आ. रघुनाथ पोद्दार बालिग नहीं था, भूमि क्रय संबंधी दस्तावेजों में लगाए एक आधार कार्ड में आदित्य पोद्दार की जन्म तिथि 4 अगस्त 2003 उल्लेखित है और भूमि का विक्रय 19 जुलाई 2021 को किया गया है इससे साफ है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की मिलीभगत से स्वयं का मुख्तारआम बनवाकर अपने नाबालिग बेटे को गवाह बना कर अपनी फर्म को जमीन बेचकर लाभ पहुंचाया गया है जो विधि विरुद्ध है, इसके अलावा जो रजिस्ट्री की गई है उसमें 152/3 का उल्लेख है लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी में 152 /3 का कहीं जिक्र ही नहीं है, श्री द्विवेदी ने इस संबंध में उक्त प्रकरण की जांच कर दोषी पाए जाने पर क्रेता के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जमीन की रजिस्ट्री निरस्त करने का अनुरोध किया है।


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