महिला मित्र को कॉकपिट में बैठाने पर 30 लाख का जुर्माना,
पायलट का लाइसेंस सस्पेंड
नई दिल्ली ,12 मई,2023 (ए)। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमों की अनदेखी करने पर एयर इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फ्लाइट में पायलट द्वारा महिला मित्र को कॉकपिट में बैठाने पर डीजीसीए ने शिकंजा कसा है। नियमों की अनदेखी करने के लिए एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने एयर इंडिया के पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। नागरिक उड्डयन नियामक ने सुरक्षा संबंधी संवेदनशील मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से हल नहीं करने के लिए एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियमों की अनदेखी और यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर यह कार्रवाई की गई है। एयर इंडिया के कैप्टन ने 27 फरवरी को अपनी लेडी फ्रेंड को फ्लाइट के कॉकपिट में जाने दिया था। यह घटना दुबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में हुई। जहां एक पायलट ने कॉकिपिट में महिला मित्रा को आने दिया। डीजीसीए ने कहा कि पायलट ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है।
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