ग्वालियर@जो चपरासी के लायक नहीं उसे अफसर किसने बना दिया,इन्हें ठीक करना होगा : हाईकोर्ट

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ग्वालियर, 20 अप्रैल 2023 (ए)।
हाईकोर्ट की युगल पीठ ने गत दिवस खनिज विभाग के क्षेत्रीय निदेशक व खनिज अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि इन्हें अफसर किसने बना दिया। ये चपरासी के लायक भी नहीं हैं। इन्हें लग रहा है कि कोर्ट का आदेश हो चुका है। इनकी सेवा पानी अब कोर्ठ नहीं करेगा। इस वजह से आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। इन्हें ठीक करना होगा। कोर्ट ने खनिज विभाग के क्षेत्रीय निदेशक संतोष कुमार पटेल व भिंड के खनिज अधिकारी दिनेश कुमार दुदवे को अवमानना नोटिस जारी किया है। 24 अप्रैल तक दोनेां को अपना पक्ष देना होगा।
हमें आश्चर्य है कि ऐसे लोग सरकार में बैठे हैं, जिन्हें लोगों के स्वास्थ्य की चिता नहीं : हाईकोर्ट
हाई कोर्ट की युगलपीठ ने गत दिवस पोस्ट मैट्रिक बीएससी नर्सिंग, प्रथम वर्ष व बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवेश व उनकी परीक्षा को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आश्चर्य है कि ऐसे लोग सरकार में बैठे हैं, जिन्हें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता तक नहीं है। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा किऐसे विद्यार्थियों की नर्सिंग का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिन्होंने न पढ़ाई की है न कक्षा में उपस्थित हुए हैं। र्प्रेक्टिकल भी नहीं किए हैं। इस तरह से 20 हजारर मेल व फीमेल नर्सिंग स्टाफ प्रदेश के अलग-अलग अस्पतालों में पहुंच जाएंगे। जिन्हें ब्लड प्रेशर नापता भी नहीं आता है। मरीज को कब और कौन सी दवा देनी है यह भी समझ नहीं होती है। मरीज का 85 प्रतिशत समय नर्स की निगरानी में बीतता है। ऐसा नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में मरीजां की क्या हालत करेगा। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने याचिका की तारीख बढ़ाते हुए 25 अप्रैल सुनवाई के लिए निर्धारित की है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्या व न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने की।


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