नई दिल्ली@शहरी अभिजात वर्ग की सोच पूरे समाज पर नहीं थोप सकते

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समलैंगिक विवाह पर केंद्र की आपत्ति- सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
नई दिल्ली,17 अप्रैल 2023 (ए)।
समलैंगिक विवाह पर केंद्र की आपत्ति वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। केंद्र सरकार के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी याचिका दाखिल की है। इस आवेदन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सवाल उठाए हैं। केंद्र ने कहा है कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और यह न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं है।
केंद्र ने आवेदन में ये भी कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का व्यापक असर होगा और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं पूरे देश की सोच को व्यक्त नहीं करती हैं बल्कि ये शहरी अभिजात वर्ग के विचारों को ही दर्शाती हैं। इसे देश के विभिन्न वर्गों और पूरे देश के नागरिकों के विचार नहीं माने जा सकते। आवेदन में सरकार ने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं की विचारणीयता पर विचार करे कि क्या इन्हें सुना जा सकता है या नहीं। कानून सिर्फ विधायिका द्वारा बनाया जा सकता है, न्यायपालिका द्वारा नहीं।


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