सीबीआई ने कहा,मेहुल को वापस लाने के हर संभव प्रयास जारी
नई दिल्ली ,21 मार्च 2023(ए)। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अपराधी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की याचिका को इंटरपोल ने पहले कई मौकों पर खारिज कर दिया था। सीबीआई ने एक बयान में यह जानकारी दी।
एजेंसी ने कहा, एंटीगुआ और बारबुडा से आसन्न प्रत्यर्पण की संभावनाओं का सामना करते हुए, चोकसी ने फिर से चल रही प्रक्रिया को रोकने और प्रत्यर्पण कार्यवाही को बाधित करने के लिए झूठे दावों, मनगढ़ंत कहानियों के साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से संपर्क किया और 2020 के अपने पहले के फैसले को संशोधित करने के लिए जुलाई 2022 में कमिशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स (सीसीएफ) से भी संपर्क किया। सीसीएफ ने इस मामले पर सीबीआई और ईडी से परामर्श किया और चोकसी के बयान पर तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से निराधार और बिना सबूत के सीसीएफ के सामने रखी गई। यह स्पष्ट किया गया कि चोकसी भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा में चल रही प्रत्यर्पण कार्यवाही को बाधित करने की हर संभव कोशिश कर रहा है।
वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने कहा, हालांकि, केवल काल्पनिक अनुमानों और अप्रमाणित अनुमानों के आधार पर, पांच सदस्यीय सीसीएफ चेंबर ने रेड नोटिस को हटाने का निर्णय लिया है, जिसकी सूचना नवंबर, 2022 में दी गई थी। इसके बाद, सीबीआई ने इस निराधार और लापरवाह फैसले तक पहुंचने के तरीके में सीसीएफ द्वारा की गई गंभीर कमियों, प्रक्रियात्मक उल्लंघनों, शासनादेश के उल्लंघन और सीसीएफ द्वारा की गई गलतियों को सीसीएफ के साथ उठाया।
सीबीआई ने पहले ही चोकसी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी के साथ 409, 420, 477ए, 201 और पीसी की 13(1)(सी) और (डी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7 और 13(2) के तहत दो आरोप पत्र दायर किए हैं।
2022 में, सीबीआई ने चोकसी और अन्य के खिलाफ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धोखा देने के लिए पांच और आपराधिक मामले दर्ज किए।
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