इस तारीख से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता,आदेश जारी
रायपुर,13 मार्च 2023 (ए)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए रोजगार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य के बारहवीं पास बेरोजगारों को अप्रैल महीने से हर माह 2500 रुपए दिया जाएगा। एक साल में यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो एक साल के लिए और बढ़ाया जाएगा।
हालांकि दो साल से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान नहीं होगा। बेरोजगारी भत्ते के लिए वे युवा ही पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी ढाई लाख से कम हो। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा जो 1 अप्रैल से देय होगा। हां यदि सरकारी या निजी किसी भी नौकरी का ऑफर मिलने के बाद भी नौकरी ठुकराने वाले अपात्र हो जाएंगे। पात्र युवा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। उम्र 18 से 35 साल होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हो। आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक परिवार में सिर्फ एक को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
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