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नई दिल्ली@ 7 आईएस सदस्यों को सजा-ए-मौत,1 को आजीवन कारावास

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नई दिल्ली ,01 मार्च 2023 (ए)। लखनऊ की एक विशेष राष्ट्रीय जांच अदालत (एनआईए) की अदालत ने 2017 के कानपुर आतंकी साजिश मामले में आईएस के सात सदस्यों को मौत की सजा और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आईएस के सदस्यों पर आईपीसी, यूए (पी), शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने मोहम्मद फैसल, गॉस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को मौत की सजा सुनाई, वहीं मोहम्मद आतिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई। आठ आरोपियों के खिलाफ शुरू में लखनऊ के पुलिस स्टेशन एटीएस में मामला दर्ज किया गया था और बाद में जांच को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था। इससे पहले एनआईए की जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने कुछ आईईडी तैयार कर उनका परीक्षण किया था और उन्हें उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगाने की कोशिश की थी। उनकी हाजी कॉलोनी (लखनऊ) से एक नोटबुक जब्त की गई थी जिसमें संभावित लक्ष्यों और बम बनाने के विवरण के बारे में नोट्स थे।
जांच में आरोपियों के आईईडी बनाने और यहां तक कि हथियारों, गोला-बारूद और आईएस के झंडे के साथ कई तस्वीरों का पता चला था। एनआईए ने कहा, समूह ने कथित तौर पर विभिन्न स्थानों से अवैध हथियार, विस्फोटक एकत्र किए थे। एक आरोपी आतिफ मुजफ्फर ने यह भी खुलासा किया था कि उसने विभिन्न इंटरनेट स्रोतों से सामग्री एकत्र करने के बाद आईईडी बनाने की तकनीकों पर जानकारी संकलित की थी।
जांच में पता चला था कि आतिफ और तीन अन्य, जिनकी पहचान मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हसन और मोहम्मद सैफुल्ला के रूप में हुई है, भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में लगाए गए आईईडी को बनाने के लिए जिम्मेदार थे। ट्रेन विस्फोट 7 मार्च, 2017 को हुआ था, जिसमें दस लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। इस मामले की जांच भी एनआईए ने की थी और फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है।
अधिकारी ने कहा, आईएस समर्थित आपराधिक साजिश मामले में सफलता तब मिली जब मुख्य आरोपी, जिसकी पहचान मोहम्मद फैसल के रूप में हुई, को मार्च 2017 के एमपी ट्रेन विस्फोट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके द्वारा किए गए खुलासे से उसके दो सहयोगियों, गौस मोहम्मद खान उर्फ करण खत्री और अजहर खान उर्फ अजहर खलीफा को गिरफ्तार किया गया।


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