नोएडा @डीएलएफ को लगा बड़ा झटका

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नोएडा प्राधिकरण को देना होगा 235 करोड़
नोएडा ,18 जनवरी 2023(ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण को राहत देते हुए डीएलएफ की ओर से दाखिल किए गए कंटेप्ट ऑफ कोर्ट को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब डीएलएफ को 235 करोड़ रुपए की रकम देनी होगी। ये वो रकम है जिसे प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण मामले में रेड्डी विरेन्ना को दे चुका है।
प्राधिकरण की ओर से तर्क दिया गया कि मॉल प्रबंधन और नोएडा प्राधिकरण के बीच हुई लीज डीड की शर्तों में साफ लिखा है कि अगर इस जमीन से संबंधित किसी को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता है तो वह पैसा प्रबंधन को देना होगा। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने मॉल प्रबंधन के कंटेप्ट को खारिज कर दिया। नोएडा प्राधिकरण के ओ एस डी कुमार संजय ने बताया कि न्यायालय ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट खारिज कर दिया है। अब उसे पूरा पैसा देना होगा।


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