रायपुर, 05 जनवरी 2023 ( ए )। जुआ और सट्टे से निपटने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूर विधेयक को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में पेश किया। इसके तहत लॉटरी को छोड़ सभी तरह के द्यूत खेल या कारोबार पर रोक रहेगी।
बताया जा रहा है कि अब जुआ में बाजी या आर्थिक लाभ कमाने ऑनलाइन बाजी लगाने को जुआ माना जाएगा। ताश,पासे,खेलने टेबल, कपड़े रजिस्टर,इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल एप्लीकेशन को जुआ खेलने के उपकरण माने गए है। इनमें खेलते पाए जाने पर पहली बार में 1-3 वर्ष की जेल, 50 हजार, उसके बाद पकड़ाने पर 2-7 वर्ष और 1-10 लाख तक अर्थदंड वसूला जाएगा। बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे के न्यायाधीश नहीं करेंगे। इस विधेयक के पारित होने पर सरकार नियम बनाएगी इसके राजपत्र में प्रकाशन के बाद लागू किया जाएगा।
