चेन्नई , 05 जनवरी,2023 (ए)। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों द्वारा 29 जनवरी को राज्य भर में सार्वजनिक सड़कों पर जुलूस निकालने की अपील पर 19 जनवरी के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ई राज तिलक द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया।
एपीपी इस ओर इशारा कर रहा था कि जब अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, तब आरएसएस ने 29 जनवरी को जुलूस निकालने की अनुमति देने के लिए पुलिस को एक नया अभ्यावेदन दिया था।
प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीशों ने संगठन के खिलाफ असंतोष व्यक्त करते हुए पूछा कि वे एक नया प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं जबकि अदालत आरएसएस द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही है और याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
अदालत ने यह भी चाहा कि एपीपी यह स्पष्ट करे कि क्या रैलियां करने की अनुमति को खारिज करने का ऐसा फैसला अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों के मामलों में किया गया है।
इसके जवाब में, एपीपी ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने वालपराई के द्रविड़ थोट्टा थोझिललार संगम को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसने वालपराई से कोयम्बटूर कलेक्टर के कार्यालय तक एक रैली आयोजित करने का प्रतिनिधित्व किया था।
जैसा कि राज तिलक ने यह स्थापित करने के लिए कि मामला कायम नहीं है, एक काउंटर दायर करने के लिए समय मांगा, पीठ ने सरकार को 19 जनवरी के भीतर अपना काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।आरएसएस की अपील भगवा संगठन को केवल बंद परिसरों के भीतर रैलियों का संचालन करने के निर्देश देने वाले मद्रास एचसी के पहले के आदेश के खिलाफ थी।
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