नई दिल्ली 04 जनवरी,2023 (ए)। भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय विशिष्ट पहचान यानि आधार कार्ड में समय-समय पर अब तक कई तरह के बदलाव किए गए जिसमें परिवार के मुखिया की सहमति नहीं ली जाती थी और आसानी से इसमें बदलाव किया जा सकता था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस संबंध में नए नियम जारी की है जिसमें निवासियों को यह सुविधा दी है कि वे अपने परिवार के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन ढंग से आधार कार्ड में पते को अद्यतन कर सकते हैं।यूआईडीएआई ने आधिकारिक बयान में कहा कि परिवार के मुखिया से संबंध को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज जमा कर निवासी पते को ऑनलाइन अद्यतन कर सकते हैं। इस तरह के दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, अंक-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट आते हैं जिनपर मुखिया और उस व्यक्ति दोनों के नाम एवं संबंध अंकित हों। प्राधिकरण ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है तो वह परिवार के मुखिया की तरफ से एक निर्धारित प्रारूप में की गई स्व-घोषणा को जमा कर सकता है।
Check Also
इंदौर,@एडिशन डीसीपी डिजिटल अरेस्ट होते-होते बचे
Share इंदौर,25 नवम्बर 2024 (ए)। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी …