अंबिकापुर, 02 जनवरी 2023 (घटती-घटना)। मामले का संक्षिप्त विवरण में प्रार्थी संजय सिंह ग्राम सुवारपारा बतौली द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम सुवारपारा में शिव कुमार पैकरा निवासी ग्राम सुवारपारा को घर के आंगन में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घातक हथियार से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया है, प्रार्थी कि रिपोर्ट पर सदर धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग के सतत मार्गदर्शन मे पुलिस अधीक्षक सरगुजा भावना गुप्ता के निर्देशन मे मामले के आरोपी का पता तलाश कर शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व मे थाना प्रभारी बतौली द्वारा एक विशेष टीम गठित कर आरोपी का तलाश किया जा रहा था। विवेचना के दौरान मृतक के परिजन एवं आस-पास के लोगों से पुछताछ किया गया जो परिजनों एवं आसपास के लोगो के बयानों के आधार पर मृतक के पिता रामजीत पैकरा का मृतक लड़के से आपसी विवाद होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, पिता की भूमिका मामले मे संदिग्ध रही थी, जो पुलिस टीम द्वारा मृतक के पिता की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, कड़ाई से पूछताछ करने पर मृतक के पिता रामजीत पैकरा साकिन सुवारपारा द्वारा मृतक लड़के से आपसी विवाद होने पर अपने लड़के शिव कुमार पैकरा की टांगा से मारकर हत्या कारित करना स्वीकार किया एवं आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त टांगा को अपने घर से कुछ दूरी पर खेत बाड़ी मे फेकना बताया जो आरोपी के निशानदेही पर टांगा को बरामद किया गया, मामले के आरोपी रामजीत साकिन सुवारपारा बतौली को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली उनि प्रमोद कुमार पाण्डेय, सउनि शिवमन कौशिक, प्रआर.फलेन्द्र सिंह, प्रआर. रविशंकर प्रआर.देवेन्द्र सिंह, आरक्षक राजेश खलखो, पंकज लकड़ा, अशोक भगत, विजय सोनवानी, बिजेन्द्र सिंह, अनिल पैकरा, महेन्द्र नाग शामिल रहे।
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