अम्बिकापुर@सरगुजा हुआ धूम्रपान निषेध जिला घोषित

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अम्बिकापुर 01 नवम्बर 2021 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 1 नवंबर 2021 को आयोजित राज्योत्सव में जिला प्रशासन द्वारा जिला सरगुजा को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कई वर्षों से जनचेतना अभियान व चालानी कार्रवाई द्वारा तंबाकू उत्पाद व बिक्री पर कोटपा एक्ट 2003 के अनुपालन में कार्य किया जा रहा था। 1 अप्रैल 2021 को कलेक्टर जिला सरगुजा संजीव कुमार झा द्वारा तंबाकू मुक्त सरगुजा अभियान की घोषणा के बाद राष्ट्रीय स्तर की टीम के द्वारा कोटपा एक्ट के नियमन को लेकर तीन दिवसीय सदस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर की टीम द्वारा सर्वेक्षण हुआ। जिसमें परिणाम उच्च स्तरीय प्राप्त हुए। सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 5 प्रतिशत से भी कम की रही। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर आयोजित राज्य उत्सव सरगुजा के मुख्य अतिथि मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ विनय जायसवाल की उपस्थिति में सरगुजा को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने का गौरव प्राप्त होगा।


स्वस्थ व सभ्य समाज में सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान स्वीकार योग्य नहीं है। जिला सरगुजा को धूम्रपान मुक्त घोषित करने पर आम जनों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने में मदद मिलेगी


डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जिला सरगुजा


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