जशपुर,10 दिसम्बर 2022 (ए)। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 09 दिसंबर को प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर शीतल राम, सहायक शिक्षक (एल.बी.) प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड-बगीचा जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा मद्यपान का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होना पाया गया। संबंधित का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया जिसमें शीतल राम, सहायक शिक्षक (एल.बी.) के द्वारा कर्तव्य अवधि में शराब का सेवन किया जाना पाया गया। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कि कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव शीतल राम, सहायक शिक्षक (एल.बी.). प्राथमिक शाला सेमरजोबला, संकुल सोनगेरसा, विकासखण्ड-बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-बगीचा जिला – जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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