नई दिल्ली ,01 दिसंबर 2022(ए)। अब देश के एफएम रेडियो चैनलों को नशे को बढ़ावा देने वाले गाने या अन्य सामग्री चलाना महंगा पड़ेगा। केंद्र सरकार ने रेडियो चैनलों को ऐसे गाने चलाने से आगाह किया है जो शराब, ड्रग्स, गन कल्चर समेत आसामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
एफएम रेडियो चैनलों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक एडवाइजरी में सख्त निर्देश दिए हैं कि, वे ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (जीओपीए) और माइग्रेशन ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (एमजीओपीए) में निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करें। साथ ही निर्देश हैं कि, ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें जिससे नियमों का उल्लंघन हो।
दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश
एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर जीओपीए/एमजीओपीए में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, मंत्रालय के सामने कुछ ऐसे मामले सामने आए, जिसमें कुछ एफएम रेडियो चैनलों द्वारा शराब, ड्रग्स, हथियार, गैंगस्टर और गन कल्चर का महिमामंडन करने वाले गाने या प्रसारण सामग्री चलाई गई।
बच्चों की मानसिकता पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव
वहीं, एक अन्य मामले में पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक नोट लिया था कि शराब, ड्रग्स और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली सामग्री बच्चों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। साथ ही ऐसी सामग्री आकाशवाणी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करती है और केंद्र को अनुमति के निलंबन और प्रसारण पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
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