अंबिकापुर, 26 नवम्बर 2022 (घटती-घटना)। शहर के उर्सुलाइन विद्यालय में विजन समाज सेवी संस्था द्वारा महिला सुरक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए विधिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायधीश अमित जिंदल ने कहा कि पास्को एक्ट सभी बच्चों पर समान रूप से लागू है, चाहे वह लड़की हो या लड़का बस उनकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि नाबालिक लड़के के विरुद्ध भी कोई अपराध होता है तो अपराधी लड़की को भी सजा दी जा सकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय ने कहा कि सभी स्कूल में बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए बालक अथवा बालिका सुरक्षा समिति का गठन है उसे सक्रिय करना चाहिए तथा हर स्कूल में शिकायत पेटी लगी रहती है। बच्चियों या बच्चों को सुरक्षा संबंधी कोई भी आशंका होने पर वे अपनी बात उसमें लिख कर बता सकते हैं। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि सभी में गलत का विरोध करने का साहस होना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक आईपीएस अधिकारी राजमाला ने सर्वप्रथम हम 26/11 के मुंबई हमले में शहीदों की श्रद्धांजलि पर 2 मिनट का मौन रखते हुए हेल्पलाइन नंबर 112 बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताया।
विजन समाज सेवी संस्था के डायरेक्टर अधिवक्ता शिल्पा पांडेय ने बताया कि हमारी समाज सेवी संस्था विजन विगत 17 वर्षों से महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में सतत कार्य कर रही है। महिला सुरक्षा अभियान योजना अंतर्गत संस्था ने लगभग 100 से ऊपर वर्कशॉप किए हैं तथा जगह-जगह जाकर जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। संस्था के कोऑर्डिनेटर उमेश पांडेय ने अपने उद्बोधन में सभी अतिथियों का स्वागत कर उक्त विधिक जागरूकता कार्यक्रम में सभी से सहयोग की अपील की। स्कूल की तरफ से स्वागत उद्बोधन सिस्टर सिसिलिया ने किया तथा कथा समापन उद्बोधन सिस्टर फेबियोला ने किया। कार्यक्रम में समाजसेवी संस्था से ललिता पांडे, शशि कला सिन्हा, अनुराधा दास, शारदा कुशवाहा, गंगोत्री चौहान, नूर आयशा खातून, राजू यादव व सचिन सहित अन्य लोग शामिल थे।
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