?????????????????????????????????????????????????????????

बैकुण्ठपुर@शहर से बाहर शादी घर बनाना आखिर किसका फैसला?

Share

  • भूमि चयन से लेकर स्वीकृति तक,टेंडर प्रक्रिया भी पूरी,प्रस्तावित भूमि पर ना बनाकर अलग जगह शादी घर बनाने की तैयारी क्यों?
  • शादी घर बनाने के लिए नपा ने हाई स्कूल के सामने डब्बा क्वार्टर डिस्मेंटल कराया,प्रस्तावित भूमि की राशि चुकाई,अब शादी घर कहीं और बनाने की जुगत में
  • निविदा के बाद प्रशासनिक स्वीकृति लेने की जुगत में क्यों लगा है नगरपालिका?
  • बैकुंठपुर नगर पालिका में किसका चल रहा सुपर पावर की शादी घर निर्माण में दिखने लगी अनियमितताएं?
  • शादी घर बनाने के लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शादी घर को शहर से क्यों बाहर किया जा रहा?
  • निविदा के बाद प्रशासनिक स्वीकृति लेने की जुगत में नगरपालिका आखिर किसके आदेश पर कर रही कम?
    टेंडर के बाद शादी घर की भूमि बदलने की जुगत में नगर पालिका बैकुण्ठपुर।
  • क्या नगरपालिका जो चाहेगा जैसा चाहेगा वैसा होगा?


-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर 02 नवम्बर 2022 (घटती-घटना)। कोरिया जिले का नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है और यह सुर्खियां यदि अच्छे कामों के लिए हो तो समझ में आती है पर यह कई ऐसे कामों के लिए सुर्खियों में रहते हैं जो नहीं होना चाहिए, किसके सह पर नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के अधिकारी मनमानी पर उतावले है यह तो समझ के परे है, कुछ ऐसा ही मामला शादी घर बनने का सामने आया है जहा बैकुंठपुर नगर पालिका के आदेश पर ही शादी घर के लिए भूमि का आबंटन हुआ और राशि स्वीकृति भी हो गई, सारी प्रक्रिया शादी घर बनाने के लिए पूर्ण कर ले गई, उसके बाद निविदा भी निकाली गई और निविदा काम करने के लिए मिल भी गई, उसके बाद फिर निविदा को कैंसिल करा दोबारा शहर में बनने वाले शादी घर को शहर से बाहर चेर में ले जाने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पूरे शहर को नाराज कर शहर से बाहर शादी घर बनाने के लिए उतावला हो गया है नगरपालिका बैकुन्ठपुर? ऐसे कई सवाल अब चेर में शादी घर बनने को लेकर उठने लगे हैं, आखिर क्या नगरपालिका इतना सक्षम हो गया कि वह जैसा चाहेगा जब चाहेगा वैसा होगा? आखिर इसके पीछे किसका सुपर पावर चल रहा है यह तो समझ के परे है पर जो हो रहा है वह कहीं ना कहीं सारे नियमों को ताक में रखकर किया जा रहा है मतलब की साफ है नगरपालिका के लिए सारे नियम कानून कायदे नहीं रहे।
ज्ञात हो की नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर द्वारा शादी घर की प्रस्तावित भूमि आदर्श रामानुज प्रताप सिंहदेव हायर सेकण्ड्री स्कूल के उत्तर दिशा में स्थित डब्बा मटर्स की भूमि खसरा क्र 0-389/1, 390 रकबा क्रमश एवं 0.198 हे0 का निरीक्षण सामूहिक रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राज0) बैकुण्ठपुर, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर सहा0 अभियंता नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर की उपस्थिति में किया गया था निरीक्षण दौरान पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में स्थित डब्बा मटर वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण हो चुका है जिसे डिस्मेंटल करना उचित होगा क्योंकि उसमें रहने वाले व्यक्ति के साथ कभी-भी दुर्घटना हो सकती है, जिस के बाद डब्बा मटर को खाली कराकर तोड़ा दिया गया, शासकीय डब्बा मर्टर कर्मचारियों के लिए बना हुआ था इसे डिस्मेंटल किया गया क्योंकि वह जमीन नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के शादी घर के लिए आवंटित हो चुकी थी, उस भूमि के आवंटन के लिए नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर द्वारा 66756 रुपये भी चुका गया था, शादी घर के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी और शादी घर हाई स्कूल के सामने बनना तय हो गया था, जिसके बाद अंतिम चरण में वहां के लिए टेंडर भी हो गया, अब सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब शादी घर का जगह परिवर्तित करना चाह रही नगर पालिका बैकुन्ठपुर, क्योंकि जिस जगह पर शादी घर बनना प्रस्तावित था वहां पर भूमि पूजन ना होकर चेर में शादी घर बनाने के लिए भूमि पूजन की प्रक्रिया की गई जिसे लेकर एक बार फिर नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर सवालों के घेरे में दिख रही है।


संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास अम्बिकापुर से हुई शिकायत
संजय अग्रवाल बैकुन्ठपुर ने शिकायत के अनुसार बैकुन्ठपुर नगर पालिका द्वारा शादी घर निर्माण में कई अनियमितता बरती जा रही है अनियमितता की जांच कराने एवं नियमानुसार निर्माण का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत जगह पर कराए जाने के मांग की है श्री अग्रवाल की शिकायत के अनुसार राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ ने 4 फरवरी 2020 को पत्र जारी किया था, जिसमे कलेक्टर कोरिया द्वारा भी नगरपालिका को शादी घर बनाने के लिए राज्य से डॉ0 बी.आर.अम्बेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति खसरा नं0 389/1 में से 0.620 हे. के लिए 147.73 लाख रुपए दी गई है। कलेक्टर कोरिया ने प्रकरण क्रमांक 03/अ-19(3)/2018-19 आदेश दिनांक 31.01.2019 के द्वारा नगरपालिका को शादी घर बनाने हेतु ग्राम बैकुन्ठपुर खसरा नं0 389/1, 390 रकबा 0.620 हे0 प्रदान की गई है। सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बैकुन्ठपुर ने दिनांक 10.04.2018 के द्वारा नगरपालिका बैकुन्ठपुर को शादी घर बनाने के लिए ग्राम बैकुन्ठपुर प.ह.न. 05, रा.नि.म. बैकुन्ठपुर तह. बैकुन्ठपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 389/1, 390 रकबा 1.422, 0.198 भूमि पर शादी घर बनाने का अनापत्ति पत्र दिया गया। नगरपालिका परिषद बैकुन्ठपुर द्वारा 26.02.2020 को शादी घर के लिए शासन द्वारा स्वीकृत ग्राम बैकुन्ठपुर के खसरा क्रमांक 389/1 के लिए निविदा का प्रकाशन कराया। नगरपालिका परिषद द्वारा पत्र क्रमांक 1128/न.पा.प./2020 बैकुन्ठपुर दिनांक 12.03.2020 को अपर कलेक्टर को पत्र लिखा कि प्रकरण क्रमांक 03/अ-19(3)/2018-19 आदेश दिनांक 31.01.2019 की नकल दिलाई जाए जिसमें इस बात का उल्लेख मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने किया कि खसरा क्रमांक 389/1 एवं 390 को शादी घर बनाने के लिए आबंटित किया जाना है, शासन से शादी घर बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है जिसमें कार्य को प्रगति देने हेतु अनुविभागीय अधि0 रा0 बैकुन्ठपुर के द्वारा प्रकरण के नकल की मांग की गई है, जारी निविदा ग्राम बैकुन्ठपुर के खसरा क्रमांक 389/1, 390 के लिए था। शादी घर निर्माण को लेकर नगरपालिका द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच करवा कर नियम विरुद्ध निविदा को निरस्त करते हुए, नियमानुसार निर्माण का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत जगह पर कराए जाने की मांग शिकायतकर्ता ने किया है।
निविदा में हुआ नया खेल,क्या नपा के जिम्मेदार अधिकारी के लिए शासन के दिशा निर्देश का कोई महत्व नहीं?
निविदा खोली गई जिसमें ओझा कन्सट्रक्शन सूरजपुर के व्दारा 12.44 प्रतिशत कम दर पर कार्य प्राप्त किया, नगरपालिका के द्वारा अनुबंध संपादित करने हेतु ओझा कंसट्रक्शन को पत्र क्रमांक 2902/न0पा0प0/तक./2020 बैकुन्ठपुर दिनांक 09.09.2020 को पत्र लिखा गया। दर से 12.44 प्रतिशत कम दर पर प्राप्त ओझा कंस्ट्रक्शन की निविदा छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 05-190/18/05 रायपुर दिनांक 05 नवम्बर 2014 के परिपालन में वित्तिय स्वीकृति कलेक्टर से दिनांक 22.08.2020 को प्राप्त की गई। 13.04.2022 को ओझा कंसट्रक्शन के द्वारा भूमि अनुपलब्धता के कारण कार्यादेश नहीं मिलने का हवाला देकर काम नहीं कर पाने की विवशता बताते हुए अनुबंध हेतु दी गई 2.5 प्रतिशत की राशि एफडीआर व स्टाम्प राशि की वापस मांग की गई, जिसे नियम विरुद्ध व मनमाने तरीके से दिनांक 14.04.2022 को बिना कलेक्टर की अनुमति के वापस कर दिया गया एवं पुनः निविदा आमंत्रित की गई, जबकि जिस कार्य को कलेक्टर से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई थी उसमें कोई भी वित्तीय बदलाव करने की अधिकारिता मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नहीं होता है, बल्कि सक्षम अधिकारी केद्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई होती है उसमें फेरा फेर पुनः उसी अधिकारिता प्राप्त सक्षम अधिकारी के द्वारा की जा सकती है। बिना किसी उचित कारण व नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए बिना शासन से प्रशासकीय स्वीकृति एवं कलेक्टर से वित्तीय स्वीकृति लिए बगैर मनमाने ढंग से जो भवन 12.44 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृती राशि 147.73 लाख के विरुद्ध 129.35 लाख में बन रहा था वह अब 9.99 प्रतिशत स्वीकृत दर से अधिक 162.48 लाख में स्वीकृत किया गया है, जिससे महज 147.73 लाख के कार्य में 33.13 लाख की वित्तीय अनियमितता की गई है। पूर्व में प्रथम निविदा उपरांत वित्तीय स्वीकृति शासन के नियमानुसार कलेक्टर से ली गई थी जबकि द्वितीय निविदा जारी करने के उपरांत कार्यादेश बिना कलेक्टर के वित्तीय स्वीकृति के जारी कर दिया गया जो कि छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 05-190/18/05 रायपुर दिनांक 05 नवम्बर 2014 के कण्डिका 4 का उलंघ्घन है, मनमाने ढ़ंग एवं स्वछंद तरीके से किया गया कदाचार स्पष्ट वित्तीय अनियमितता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी के लिए शासन का दिशा निर्देश का कोई महत्व नहीं है। प्रथम निविदा से भिन्न स्थल के लिए निकाली गई द्वितीय निविदा स्थल परिवर्तन होने के बाद परिवर्तित स्थल के लिए प्रथम निविदा होगी जिस पर नियमानुसार तीन निविदा कार होना आवश्यक हैं जबकि स्वीकृत निविदा में दो ही निविदाकारों ने भाग लिया था जो निविदा हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से भिन्न है।
नई चयनित भूमि वार्ड क्रमांक 08 चेर में स्थित है जो कि छोटे/बड़ड़े झाड़ के जंगल मद की है
ग्राम बैकुन्ठपुर की भूमि खसरा क्रमांक 389/1, 390 जिसे शादी घर बनाने हेतु आबंटित किया गया है वह शहर के मध्य स्थित है जबकि नई चयनित जगह शहर से दूर वार्ड क्रमांक 08 चेर में स्थित है जो कि छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि है वन अधिनियम के अर्न्तगत ग्राम की भूमि ही ग्राम सभा के संकल्प/प्रस्ताव उपरांत सामुदायिक भवन हेतु आबंटित की जा सकती है ना कि शहरी क्षेत्र की भूमि वन अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत नगरपालिका को भूमि का आबंटन भी त्रुटिपूर्ण है। नियम विरुद्ध बिना प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए, निविदा के बाद प्रशासकीय स्वीकृत्ति लेने का प्रयास नगरपालिका के व्दारा किया जा रहा है, बिना नगर तथा ग्राम निवेश से अनापत्ति लिए एवं विवादित भूमि पर कार्य होने से न्यायालीन रुकावट आने और शासकीय पैसे के दुरुपयोग होने की संभावना से इंकार नहीं किया सकता।


Share

Check Also

अंबिकापुर,@एसएलआरएम सेंटर में लगी भीषण आग से निगम को हुआ भारी नुकसान

Share अंबिकापुर,25 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)। शहर के दर्रीपारा स्थित एसएलआरएम सेंटर में सोमवार की शाम …

Leave a Reply