रायपुर, 30 अक्टूबर 2022। प्रार्थी होरीलाल जायसवाल ने थाना मुजगहन मे रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह प्रायवेट प्रेस मे कैमरा मैन का काम करता है, कि प्रार्थी दिनाक 27.10.2022 को रात्रि करीबन 11ः00 बजे अपने दोस्तो से मिलने बोरियाकला हाऊसिग बोर्ड कालोनी गया था। प्रार्थी अपने दोस्त विमल चद्राकर और गोलू सिन्हा के साथ काम्पेक्स के सामने बातचीत करते खडा था उसी समय उसके पूर्व परिचित रिकू लहरी अपने भाई गजेन्द्र लहरी के साथ मिला प्रार्थी उससे पूछा क्या हाल चाल है रिकू, तब वह नाराज होकर तू मुझे रिकू बोलेगा कहकर मा बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देकर दोनो भाई हाथ मुक्का से मारपीट किये। कुछ देर बाद दोनो अपने अन्य साथियो के साथ फिर से आये और सभी मिलकर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे गजेन्द्र लहरी द्वारा लोहे के किसी वस्तु से प्रार्थी को मारा गया।
जिससे उसके नाक, होठ, सिर व बाए हाथ मे कोहनी के पास चोट लगा। जिस पर आरोपियो के विरूद्ध थाना मुजगहन मे अपराध क्रमाक 188/22 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि. का अपराध पजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन मे एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा मुजगहन पुलिस की सयुक्त टीम द्वारा घटना के सबध मे प्रार्थी एव उसके साथी से विस्तृत पूछताछ करते हुए आसपास के लोगो से भी पूछताछ कर आरोपियो की पतासाजी करना प्रारभ किया गया। टीम के सदस्यो द्वारा आरोपियो के छिपने के हर सभावित स्थानो मे लगातार रेड़ कार्यवाही करते हुए चद घटो के भीतर ही घटना मे सलिप्त आरोपी महेन्द्र लहरी एव गजेन्द्र प्रताप लहरी निवासी बोरियाकला रायपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
- महेन्द्र लहरी पिता धनेश्वर लहरी उम्र 32 साल निवासी म.न. 468 हाउसिग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला मुजगहन।
- गजेन्द्र प्रताप लहरी पिता धनेश्वर लहरी उम्र 30 साल निवासी म.न. 468 हाउसिग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला मुजगहन।