विधानसभा सदस्यता जाना तय
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2022। साल 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले मे सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे मे रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
रामपुर कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। इसके साथ ही उन्हे तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इसके बाद उनकी सदस्यता जाना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने आज़म खान पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है।
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