बैकुण्ठपुर @पुराने बस स्टैंड दुकान आबंटन में कूटरचित दस्तावेज व फर्जी हस्ताक्षर का हुआ उपयोगःराजेश गुप्ता

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  • पुराने बस स्टैंड की दुकान आवंटन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी आखिर कौन करेगा मामले की निष्पक्ष जांच?
  • शासन को राजस्व का हुआ बड़ा नुकसान,वहीं शिकायतकर्ता दुकान आवंटन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर खटखटा रहा न्यायालय का दरवाजा।
  • नपा मुख्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक व 6 के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करने हुई शिकायत।
  • मामला बैकुंठपुर नगरपालिका अंतर्गत पुराने बसस्टैंड में निर्मित नगरपालिका की दुकानों के आबंटन का।
  • दुकान आबंटन के फर्जीवाड़े को लेकर एसपी से साक्ष्य सहित हुई शिकायत,क्या मामला
  • होगा पंजीबद्ध?
  • पुलिस ने दस्तावेज के साथ शिकायत लेने से किया मना, शिकायतकर्ता ने रजिस्टर्ड डाक से
  • भेजी शिकायत।


-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर 26 अक्टूबर 2022 (घटती-घटना)। नगर पालिका बैकुंठपुर के पुराने बस स्टैंड में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकान की नीलामी को लेकर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा, अब इस मामले में नया मोड़ आया है जब शिकायतकर्ता ने दस्तावेज के साथ पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी को शिकायत कर बताया कि कूटरचित दस्तावेज व फर्जी हस्ताक्षर के बदौलत इस दुकान का फर्जी तरीके से आवंटन किया गया है, इस पर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्यवाही की जाए, शिकायत को लेकर जब शिकायतकर्ता पुलिस के पास पहुंचा तो वहां शिकयात दस्तावेज के साथ लेने से मना किया गया, जिसके बाद पीडि़त ने अपनी शिकायत रजिस्टर्ड डाक से पुलिस थाना व पुलिस अधीक्षक को भेजी है अब देखना यह है कि मामला पंजीबद्ध होता है या नहीं?
ज्ञात हो की बैकुंठपुर नगरपालिका के सीएमओ पर नगरपालिका बैकुंठपुर को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगते आ रहा है, बैकुंठपुर की मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने पुराने बस स्टैंड की दुकानों की बिक्री में मनमानी की है, आरोप में बताया गया है कि बैकुंठपुर नगरपालिका अंतर्गत पुराने बस स्टैंड के पास बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की औसत बोली 61 लाख थी और इस मूल्य पर ही दुकान बिक भी चुकी है वहीं शेष बची दुकानों को मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने दो लोगों को केवल 16.75 लाख में अलग अलग दो दुकान आबंटित कर दी है जिससे बैकुंठपुर नगरपालिका को 88.50 लाख के नुकसान का अनुमान है,यह आबंटन लिफाफा पद्धति से किया गया जिससे साफ जाहिर है इसमें परिषद को नुकसान पहुंचाने की मंशा मुख्य नगरपालिका अधिकारी की थी। वहीं इस मामले में नगरपालिका परिषद में आबंटन को स्वीकृति प्रदान करने दबाव भी डाला जाता है और और इससे जाहिर है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी किस तरह मामले में परिषद को नुकसान पहुंचाना चाह रहीं हैं।
शिकायतकर्ता राजेश गुप्ता की यह है शिकायत
शिकायतकर्त राजेश गुप्ता आ स्व. चुन्नी लाल गुप्ता, निवासी-वार्ड नम्बर 16, प्रेमाबाग, बैकुन्ठपुर ने मय दस्तावेज पुलिस अधीक्षक व पुलिस थाना बैकुंठपुर को शिकायत करते हुए बताया है कि दिनांक 12.07.2021 को पुराने बस स्टैंड की नगर पालिका बैकुन्ठपुर के व्दारा दुकानों की निलामी की गई थी, जिसमें मेरे व्दारा भी भाग लिया गया था क्यों कि मैं भी दुकान लेने की इच्छा रखता था, भूतल की दो दुकानें दुकान क्रमांक 1 और 3 के उच्चतम बोलीकर्ताओं के व्दारा दुकान नहीं लिए जाने के बाद से वह लगातार यह जानने का प्रयास करता रहा कि दुकान की बोली कब नगर पालिका व्दारा की जाती है क्यों कि उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए बस स्टैंड की दुकानें सर्वथा उपयुक्त हैं। अचानक एक दिन दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में शिकायतकर्ता को किसी से बात चीत के दौरान ज्ञात हुआ कि वो दुकानें जिसके नीलामी की प्रक्रिया का उसके व्दारा इंतजार किया जा रहा था वह गुपचुप तरीके से आबंटित कर दी गई है, तब वह बहुत परेशान हो कर नगर पालिका जा कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुक्ता सिंह चौहान से इस बारे में पूछा तो उन्हो ने बताया कि दुकान लिफाफा पद्धति से आबंटित कर दी गई है। , जिसके बाद वह सूचना के अधिकार के अर्न्तगत आवेदन देकर लिफाफा पद्धति से आबंटित दुकानो के दस्तावेज निकलवाया जो उसे 04 फरवरी 2022 को मिला आनन फानन में शिकायतकर्ता ने आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर में इसकी शिकायत की और आबंटन निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया प्रकरण अभी भी आयुक्त महोदय के पास लंबित है।
आपराधिक षड़ड़यंत्र कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिफाफा पद्धति से दुकान हुआ आबंटित
शिकायतकर्त राजेश गुप्ता के अनुसार दुकान आबंटन से संबंधित दस्तावेजों को जब ध्यान से देखा गया तो उसने अपने आपको ठगा महसूस किया और उसे यकीन हो गया है कि उसके साथ-साथ दुकान की इच्छा रखने वाले लोगों और शहर को कुछ लागों के व्दारा मिलकर धोखा दिया गया है, इतना ही नहीं बल्कि आपराधिक षड़यंत्र कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करे गए हैं, नगर पालिका में जमा दुकान अंबंटन के आफर प्रपत्र और नोटशीट में किए गए 1. नासरा परवीन 2. वसुंधरा रानी 3. समीना परवीन 4. सुफिया खान 5. जयप्रकाश तिवारी 6. शाकीब इमाम इन सभी व्यक्तियों के दोनों हस्ताक्षर भिन्न-भिन्न हैं और फर्जी हस्ताक्षर कर नासरा परवीन पिता नसीम असदक एवं सुफिया खान पति फिरोज खान को शासन को नुकसान पंहुचाते हुए अनुचित लाभ पंहुचाया गया है। नगर पालिका के व्दारा लिफाफा पद्धति से आबंटित दुकानों की 15 नवम्वर 2021 की नोटशीट जिसमें नगर पालिका के राजस्व निरिक्षक अमरेश सिंह के व्दारा कुल छः आफर पत्र निर्धारित अवधि मे प्राप्त हुए हैं खोले जाने बाबत प्रस्तुत का लेख किया गया है और 1. नासरा परवीन 2. वसुंधरारानी 3. समीना परवीन 4. सुफिया खान 5. जय प्रकाश तिवारी 6. शाकीबइमाम का नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर कराए गए हैं जिससे नियमानुसार आफरदाता के समक्ष लिफाफा खोले गए हैं जबकि नगर पालिका के नोटशीट में उपरोक्त सभी लोगों के हस्ताक्षर बनावटी व फर्जी हैं।
47 लाख की खुली बोली में विक्रय होने वाली दुकान नासरा परवीन को 15.90 लाख में कैसे मिली?
दुकान क्रमांक 1 जो कि 47 लाख में खुली बोली व्दारा विक्रय की गई थी उसे नासरा परवीन को 15.90 लाख में दी गई है जिसमें समीना परवीन एवं के. वसुंधरा रानी ने नासरा परवीन से दुरा भि संधि करते हुए जमा की गई अमानत राशि जो कि दोनो की1,43,500 डीडी क्रमांक 256678 एवं 500321 को नासरा परवीन के पक्ष में समायोतिज किया गया, नगर पालिका बैकुन्ठपुर के उप रा. नि मनोज कुमार साहू के व्दारा समीना परवीन जो कि ग्राम सुन्दरपुर, पो. बलंगी जिला बलरामपुर की रहने वाली हैं का फर्जी बकाया नहीं प्रमाण पत्र नगर पालिका बैकुन्ठपुर से जारी किया ताकि उन्हें बंद लिफाफे की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। इसी प्रकार दुकान क्रमांक 3 जोकि रु 73 लाख में खुली बोली व्दारा विक्रय की गई थी उसे सुफिया खान को 16.75 लाख में दी गई है जिस में जयप्रकाश तिवारी एवं शाकिब इमाम ने सुफिया खान से दुराभिसंधि करते हुए जमा किए गए, आफर प्रपत्र में दोनो के हस्ताक्षर तक नहीं हैं और तीनो के लिफाफे में प्रेषक फिरोज फल दुकान लिखा है स्पष्ट है कि नगर पालिका के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर लोगों के आंखें में धूल झोंक कर समस्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया है।
प्रकरण दर्ज कर समुचित कार्यवाही करने की मांग
शिकायतकर्ता ने इस पूरे षड़यंत्र में मुख्य रुप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुक्ता सिंह चौहान, रा. नि. अमरेश सिंह, उप. रा. नि. मनोज कुमार साहू, नासरा परवीन, वसुंधरा रानी, समीना परवीन, सुफिया खान, जय प्रकाश तिवारी एवं शाकीब इमाम शामिल हैं जिन्होंने आपराधिक षड़यंत्र कर धोखाधड़ी करते हुए, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर कर के मनमाने ढ़ंग से तय शुदा लोगों को लाभ शासन को आर्थिक हानि पंहुचाने की शिकायत जो कि संज्ञेय अपराध पर प्रकरण दर्ज कर समुचित कार्यवाही करने की मांग किया गया है।


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