अम्बिकापुर,21 अक्टूबर 2022 (घटती-घटना)। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार अधिनियम )1989 एवं नियम 1995 के तहत राहत योजनान्तर्गत 8 प्रकरणों में 6 लाख 25 हजार रुपये सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इनमें से 6 प्रकरणों में प्रत्येक को 75 हजार रुपये के मान से कुल 4 लाख 50 हजार, एक प्रकरण में 1 लाख 25 हजार तथा एक अन्य प्रकरण में 25 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई है। 7 प्रकरण अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तथा 1 प्रकरण अनुसूचित जाति श्रेणी का है।
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