बिलासपुर@शिक्षक और सहायक प्राध्यापक के ट्रासफर पर हाईकोर्ट की रोक

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बिलासपुर, 15 अक्टूबर 2022। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक एलबी के स्थानातरण पर लगाई रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस पीपी साहू के यहा हुई न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि 10 दिन के भीतर कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन दोस्त करेगे और कमेटी 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेगी तब तक स्थानातरण आदेश पर रोक लगी रहेगी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेद्र मेहेर से मिली जानकारी के अनुसार शमीम खान वर्तमान मे सहायक शिक्षक एल बी के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला मोहलाइनभाटा विकासखड कटघोरा मे उर्दू शिक्षक के पद पर पदस्थ है। इनका स्थानातरण शासन के आदेश 10 सितबर 2022 को कलेक्टर कोरबा द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला करमटिया मै किया गया।
उक्त स्थानातरण आदेश से परीवेदित होकर शमीम खान ने हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की याचिका मे यह आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता उर्दू विषय के एकमात्र शिक्षक है। इनके स्थानातरण से उर्दू विषय को पढ़ाने वाले शिक्षको की सख्या शून्य हो जाएगी जोकि छत्तीसगढ़ शासन के स्थानातरण नीति वर्ष 2022 के कडिका 3.2 का उल्लघन है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए शिक्षक और सहायक प्राध्यापक के ट्रासफर पर रोक लगा दी है।


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