रायपुर। आईएएस समीर विश्नोई समेत तीन अन्य को विशेष अदालत ने 8 दिनो की रिमाड पर भेज दिया है. कोयला कारोबार मे वित्तीय लेन-देन और मनी लॉड्रिग की जाच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और फरार चल रहे सूर्यकात तिवारी के चाचा लक्ष्मीकात तिवारी को कोर्ट मे पेश किया था. माना जा रहा है कि रिमाड के दौरान ईडी पूछताछ के जरिए कई खुलासे कर सकती है.
स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश मे आरोपियो के वकीलो को हर 2 दिन मे एक बार केवल 1 घटे के लिए मुलाकात करने की अनुमति दी है. वकील अपने मुवक्किल से 1 घटे मिल सकेगे.
ईडी को मिला ये निर्देश
साथ ही अरोपियो से पूछताछ के बीच वकील अपने मुवक्किल को देख और सुन सकते है. कोर्ट ने ईडी को निर्देशित किया है कि भविष्य मे अपने फाइल को पूरी तरह तैयार कर लाया जाए. प्रॉपर नम्बरिग पेज और फाइल तैयार कर डेस्क मे जमा किया जाए.
अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिह राजपूत की विशेष अदालत मे सुनवाई के दौरान ईडी ने दो दिनो तक चली कार्रवाई के बाद चारो आरोपियो के ठिकानो से नगद सहित बरामद अन्य सामग्रियो की जानकारी दी. वही दूसरी ओर आईएएस समीर बिश्नोई के वकील एसके फरहान, लक्ष्मीकात तिवारी के वकील फैजल रिजवी और कारोबारी सुनील अग्रवाल के वकील विजय अग्रवाल ने अपनी दलील पेश की.
लक्ष्मीकात तिवारी के वकील फैजर रिजवी ने मीडिया से चर्चा मे बताया कि ईडी ने 8 दिन की कस्टडी मागी है, हमने उसका विरोध किया है. आईटी रेड पहले हुई थी, जो भी मिला है वह इनकमटैक्स मे मिला है. वह श्वष्ठ के शेड्यूल ऑफेस मे नही आता है. वकील ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि बेस पर उन्होने (श्वष्ठ) गिरफ्तारी की है उसकी जानकारी अभी दी जाएगी. जितने भी कैश मिले, सभी आईटी की कार्रवाई मे मिले है.
सुनील अग्रवाल के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि हमने रिमाड पर विरोध जताया है. श्वष्ठ ने जो तरीका अपनाया वह गलत है. जो गिरफ्तार किया है, वह भी गैर कानूनी है. यह आईटी का मामला है ईडी का नही. आईटी के कार्रवाई मे कैश मिले थे, उस पर ईडी ने कैसे कार्रवाई कर दी. हमने गिरफ्तारी का विरोध किया है.
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