नई दिल्ली@अब एक सीट से एक ही व्यक्ति लड़ सकेगा चुनाव

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निर्वाचन आयोग ने कानून मत्रालय को भेजा प्रस्ताव
नई दिल्ली, 08 अक्टूबर 2022।
निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव को लेकर अहम फैसला ले लिया है। इसके अनुसार अब एक सीट से एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कानून मत्रालय को यह प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखकर एक व्यक्ति को एक समय मे केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान मे अभी एक व्यक्ति दो अलग-अलग सीटो या निर्वाचन क्षेत्रो से चुनाव लड़ सकता है। रिप्रेजेटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 मे यह व्यवस्था दी गई थी कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है। इसी अधिनियम के सेक्शन 70 मे कहा गया है कि वह एक बार मे केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे मे साफ है कि एक से ज्यादा जगहो से चुनाव लड़ने के बावजूद प्रत्याशी को जीत के बाद एक ही सीट से प्रतिनिधित्व स्वीकार करना होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सितबर माह मे केद्रीय कानून मत्री किरेन रिजिजू से अपील की थी कि चदे की सीमा तय की जाए। सूत्रो के अनुसार कानून मत्री को लिखे पत्र मे मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगो के प्रतिनिधित्व अधिनियम मे कई सशोधनो की सिफारिश की है। प्रस्ताव के अनुसार राजनीतिक दलो को 2,000 रुपये से कम प्राप्त नकदी की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नही है। वर्तमान मे लागू नियमो के अनुसार राजनीतिक दल 20,000 रुपये से अधिक के सभी दान का खुलासा अपनी योगदान रिपोर्ट के माध्यम से करना होगा जो भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।


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