नई दिल्ली, 25 सितम्बर 2022। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा असम-मेघालय सयुक्त कैडर, सिक्किम, नागालैड, त्रिपुरा और मणिपुर कैडर से सबधित एआईएस अधिकारी अतिरिक्त 25′ के विशेष भत्ते के हकदार थे. पूर्वोत्तर मे तैनात होने के दौरान अन्य प्रोत्साहनो के बीच मूल वेतन 2009 मे शुरू किया गया अतिरिक्त मौद्रिक भत्ता बद कर दिया गया है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नोटिफाई किया कि पूर्वोत्तर राज्यो मे तैनात एआईएस अधिकारियो को दिए जा रहे विशेष प्रोत्साहन और भत्ते तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएगे। आदेश मे कहा गया है कि पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियो के लिए रिटायरमेट के बाद आवास की सुविधा भी वापस ले ली जाएगी. यह नीति 2007 मे पेश की गई थी।
आदिवासी आबादी को आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई है, इसलिए पूर्वोत्तर राज्यो मे तैनात होने के दौरान आदिवासी एआईएस अधिकारियो को भी यह सुविधा प्रदान की जाती है।
अब “केद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए पूर्वोत्तर कैडर से सबधित जनजातीय ऑल इडिया सर्विस के अधिकारियो को देय आयकर की प्रतिपूर्ति का प्रोत्साहन” वापस ले लिया गया है। 2017 मे समेकित किए गए पूर्वोत्तर कैडर के अधिकारियो के लिए लचीले अतर-सवर्ग प्रतिनियुक्ति के आदेश को भी समाप्त कर दिया गया है।
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