मुस्लिम पक्ष की 8 हफ्ते की मोहलत वाली माग खारिज
वाराणसी , 22 सितम्बर 2022। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृगार गौरी विवाद मामले मे सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 सितबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी नोटिस जारी कर हिदू पक्ष की ओर से 29 सितबर तक ‘शिवलिग’ की कार्बन डेटिग के आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा। हिदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शकर जैन ने कहा कि शिवलिग की कार्बन डेटिग की माग को लेकर वे एक आवेदन दाखिल किया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले मे हिदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु एस जैन ने कहा कि कोर्ट ने कार्बन डेटिग के लिए हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपçा की माग की है।
जैन ने कहा कि हम कार्बन डेटिग की माग कर रहे है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है, हम कहते है कि यह एक शिवलिग है। एक स्वतत्र निकाय को इसकी जाच और पता लगाना चाहिए। कोर्ट ने कार्बन डेटिग के हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की माग की है। 29 सितबर को अगली सुनवाऊ होगी। अदालत ने मस्जिद समिति द्वारा अगली सुनवाई की तैयारी के लिए मागे गए 8 सप्ताह के समय की माग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आगे हिदू पक्ष से 16 अभियोजको को हटाने पर आपत्ति जताई, जो 5 मूल वादियो के ऊपर और ऊपर शामिल हुए थे। मामले को 29 सितबर को अगली सुनवाई के दौरान लाया जाना तय है। दूसरी तरफ ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत पक्षकार बनने के लिए 16 लोगो ने आवेदन दिया था।
सुनवाई के दौरान सिर्फ 9 पक्षकार मौजूद रहे। इसमे से एक पक्षकार ने नाम वापस ले लिया। सात पक्षकार जो हाजिर नही थे उनका आवेदन कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
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