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खड़गवां@गलत नियत और अभ्रद्र व्यवहार की शिकायत पर विभाग मौन

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-राजेन्द्र कुमार शर्मा-
खड़गवां,19 सितम्बर 2022 (घटती-घटना)। खड़गवां परियोजना कार्यालय महिला बाल विकास हमेशा किसी ना किसी प्रकरण को लेकर सुखिर्यों मे रहते आ रहा है यहां पर पदस्थ लिपिक के विरूद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने गलत नियत और अभ्रद्र व्यवहार करने कि लिखित शिकायत कलेक्टर कोरिया एवं परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग से की थी जिस शिकायत को किए लगभग सात माह हो गए विभाग ने आज तक इस शिकायत की जाच नहीं की या जाच करने कि कोशिश नहीं कि
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने लिखित शिकायत में लिपिक पर आरोप लगाया था कि परियोजना कार्यालय में जाने से लिपिक के द्वारा मुझ पर ग़लत नियत एवं अभ्रद्र व्यवहार किया गया है और पूर्व से करता आ रहा है कार्यलय में विभागीय कार्य के लिए आना जाना लगा रहता है और लिपिक के द्वारा हमेशा गलत नियत रखता है जिससे कार्यलय जाने में मुझे डर बना रहता है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने घटना की शिकायत प्रभारी परियोजना अधिकारी खड़गवां से दिनांक 9/3/2022 को किया गया था जिसकी पावती भी अधिकारी के द्वारा आगनबाड़ी कार्य कर्ता को नहीं दिया गया पावती देने में टालमटोल किया गया था
इस लिपिक की ग़लत नियत और अभद्र व्यवहार से परेशान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने प्रथम शिकायत परियोजना अधिकारी से की थी जिस पर किसी प्रकार कि कोई कार्यवाही नहीं होने पर शिकायत रजिस्ट्रेड डाक से कलेक्टर कोरिया से किया गया था।
इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत की जांच विगत सात माह हो गए किसी प्रकार की कोई जांच नहीं किया गया और जिस लिपिक पर शिकायत हुई है आज तक विभागीय जांच नहीं होने से लिपिक के हौसले काफी बुलंद हैं।
शिकायत को परियोजना एवं जिला कार्यालय में दबा दिया गया है क्या यह न्याय संगत है?
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन ब्लाक-1 द्वितीय तल नया रायपुर आदेश क्रमांक/4056/सथा./मबावि/2022–23 दिनांक 20/7/2022 के द्वारा लिपिक को सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के पद से पदोन्नत करते हुए सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थापना आदेश के तहत पुनः महिला बाल विकास परियोजना खड़गवां में ही पदस्थ किया गया है
जबकि आदेश क्रमांक/4056/2022–23/दिनांक 20/7/2022की कंडिका 5 मे साफ उल्लेख है कि यह पदोन्नति आदेश इस शर्तें पर जारी किया जा रहा है कि यदि पदोन्नत शासकीय सेवक के विरूद्ध कोई विभागीय जाच/प्रकरण लबित नहीं है यदि पदोन्नति आदेश सूची में अंकित किसी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध उपरोक्तानुसार प्रकरण चल रहा है तो संबंधित शासकीय सेवक के लिए यह पदोन्नति आदेश शून्य माना जाएगा।
जबकि इस लिपिक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गंभीर शिकायत की जांच किए बिना लिपिक को इस गंभीर शिकायत के बाद भी उसे उसी महिला बाल विकास खड़गवां परियोजना में पुनः सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। जो गंभीर और जांच करने किए जाने योग है ? या फिर विभाग किसी अनहोनी का होने का इंतजार कर रहा है जबकि महिला बाल विकास विभाग की घटना है जो काफी संवेदनशील विभाग होने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत की जांच का ना होना विभाग पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है?
क्या महिला बाल विकास विभाग कोरिया एवं महिला बाल विकास परियोजना खड़गवां इस शिकायत की जांच कर उस लिपिक पर कार्रवाई कर उस शिकायतकर्ता को न्याय दिलाएगा ?
इस सबंध मे परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास से जानकारी के लिए उनके मोबाइल से संपर्क किया गयासंपर्क नहीं होने से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी चाही तो उन्होंने ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया।


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