नई दिल्ली@प्रदूषण न रोक पाने पर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया 220 करोड़ का हर्जाना

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नई दिल्ली, 16 सितम्बर 2022। नेशनल ग्रीन ट्रिबयूनल ने नदियो, नालो मे प्रदूषण का उचित प्रबधन न करने पर राज्य सरकार को 220 करोड़ रुपये हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया है। ट्रिबयूनल ने राज्य सरकार को प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर मे उचित तरीके से अपशिष्ट प्रबधन न करने के लिए राज्य सरकार को 100 करोड़ जमा करने का आदेश दिया है जबकि गोरखपुर और उसके आसपास की नदियो और नालो मे 55 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) का निस्तारण न होने 120 करोड़ का हर्जाना लगाया।
आवश्यक कदम नही उठाए
यह आदेश अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो अलग-अलग आदेशो मे दिया है। पीठ मे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेथिल वेल और अफरोज अहमद भी शामिल थे। प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर मे प्रदूषण को लेकर दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि फडिग के लिए तय समय सीमा समाप्त होने की वजह से आवश्यक कदम नही उठाए जा सके।
जल प्रदूषण के कारण जल जनित बीमारिया
इस तरह की चूक से सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल प्रदूषण के कारण जल जनित बीमारिया होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और कई बार घातक भी होती है। पीठ ने कहा कि अधिकारी 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रदूषण भार मे कमी का दावा कर रहे है लेकिन केद्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड की रिपोर्ट इससे अलग है।
नौ सदस्यीय निगरानी समिति का गठन
रिपोर्ट के अनुसार 50 एमएलडी से अधिक की सीमा तक अनुपचारित सीवेज नालियो मे छोड़ा जा रहा है, जिसका मुआवजा कम से कम 100 करोड़ रुपये है। पीठ ने नौ सदस्यीय निगरानी समिति का भी गठन किया जो एक माह के भीतर बैठक करके एक्शन प्लान तैयार करेगी। इसके साथ ही छह माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
नदियो मे प्रदूषण को लेकर याचिका
इसी तरह रामगढ़ झील और आमी, राप्ती व रोहणी नदियो मे प्रदूषण को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने एक अन्य आदेश मे राज्य सरकार को 120 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया।
छह सदस्यीय सयुक्त समिति के गठन का भी निर्देश
पीठ ने कहा- हम गोरखपुर मे नदियो और मे 55 एमएलडी सीवेज के निर्वहन के लिए 110 करोड़ रुपये की देनदारी राज्य सरकार पर निर्धारित करते है।’ इसके अलावा ठोस कचरे के प्रबधन मे विफलता पर 10 करोड़ रुपये हर्जाना लगाया। पीठ ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर सभागीय आयुक्त, गोरखपुर के नियत्रणाधीन खाते मे मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा छह सदस्यीय सयुक्त समिति के गठन का भी निर्देश दिया जो योजना बनाकर अनुपालन कराए।


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