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नयी दिल्ली@बार काउसिल ने उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की सेवानिवृत आयु बढ़ाने की वकालत की

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नयी दिल्ली,15 सितबर 2022। बार काउसिल ऑफ इडिया (बीसीआई) ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो की सेवानिवृत की आयु बढ़ाकर क्रमशः65 और 67 वर्ष करने के लिए सविधान मे सशोधन की सर्वसम्मति से वकालत की है।
अभी निचली अदालत के न्यायिक अधिकारी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश क्रमश: 60, 62 और 65 वर्ष की उम्र मे सेवानिवृत होते है। खासतौर पर बार के नेता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो की सेवानिवृत की आयु बढ़ाने की माग कर रहे है। बीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा, सभी राज्यो की बार काउसिल, उच्च न्यायालय बार सघ और बार काउसिल ऑफ इडिया के पदाधिकारियो ने बीते सप्ताह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो की सेवानिवृत की आयु बढ़ाने के सबध मे इस मुद्दे पर चर्चा की थी।
इसमे कहा गया है, इस पर व्यापक विचार करने के बाद बैठक मे सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सविधान मे तत्काल सशोधन होना चाहिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की सेवानिवृत की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो की सेवानिवृत की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की जानी चाहिए।
बयान मे कहा गया है कि सयुक्त बैठक मे ससद से विभिन्न प्रक्रियाओ मे सशोधन पर विचार करने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि अनुभवी वकीलो को विभिन्न आयोगो तथा अन्य मचो का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सके।
बीसीआई सचिव श्रीमतो सेन ने बुधवार को जारी बयान मे कहा, यह फैसला किया गया है कि इस पत्र की प्रति प्रधानमत्री और केद्रीय कानून एव न्याय मत्रालय को भेजी जाए, ताकि प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
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