एसटी वर्ग के लिए अलग सचालनालय का होगा गठन,भूपेश कैबिनेट ने लिए अहम फैसले
रायपुर, 06 सितम्बर 2022। भूपेश कैबिनेट की बैठक मे कई अहम फैसले लिए गए. बैठक मे पीएससी के जरिए 12489 पदो पर शिक्षक भर्ती को मजूरी मिल गई है. वहीँ छत्तीसगढ़ मे अब एसटी, एससी और ओबीसी एक ही दफ्तर से सचालित नही होगे, बल्कि एसटी वर्ग के लिए अलग सचालनालय का गठन किया जाएगा।
वहीँ, एससी और ओबीसी एक सचालनालय के अतर्गत सचालित होगे। इसी तरह एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। पत्रकारो से चर्चा मे सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़िया ओलपिक का आयोजन किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले मे किसानो को तीन लाख तक कर्ज देने का फैसला किया गया है।
भूपेश कैबिनेट के ये रहे अहम फैसले
सोलर बिजली उत्पादन के लिए किसानो के साथ 25 साल का एग्रीमेट होगा। हर साल 30 हजार दिया जाएगा। इसमे हर साल 6त्न वृद्धि होगी।
48 सगठनो को जमीन दी गई है, ताकि शहर मे अपना भवन बना सके। पीएससी के जरिए 12489 पदो पर शिक्षको की भर्ती होगी। इसकी भी मजूरी दी गई है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़¸ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पृथक-पृथक विभागो के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे इन वर्गो के लिए सचालित कल्याणकारी योजनाओ और कार्यक्रमो का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा।
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रो बस्तर और सरगुजा सभाग के जिलो तथा बिलासपुर सभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही मे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एव सभाग स्तरीय पदो पर नियुक्त व्यक्तियो का स्थानान्तरण , प्रतिनियुक्ति, सविलियन, सलग्नीकरण जिले और सभाग के बाहर नही किया जाएगा।
राज्य मे किसानो के हित मे कृषि और उससे सबधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि सबद्ध विभागो की गतिविधियो को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागो की भाति नवा रायपुर मे कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 मे 3.14 एकड़ भूमि चिन्हाकित की गई है। इसके लिए एक रूपए टोकन मे भूमि आबटित करने का निर्णय लिया गया।
राज्य मे पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओ की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
लोक निर्माण विभाग मे सहायक मानचित्रकार के 43 पदो पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची के एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
जल ससाधन विभाग की सिचाई नहरो के सर्विस बैक मे पक्की सड़को का निर्माण जल ससाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागो के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य मे सिचाई क्षमता को बढ़ाने मे किया जा सके।
आजादी का अमृत महोत्सव के अतर्गत छत्तीसगढ़ की सस्कृति पर केन्दि्रत लघु फिल्म और स्वतत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष मे नए भारत के निर्माण सबधी डाक्यूमेटरी निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय सरचना की सैद्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना मे प्रदेश के 169 नगरीय निकायो को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायो मे जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।
सीएम ने बताया कि तीन अलग अलग सचालनालय होगे। अलग अलग मत्रियो को भी दिए जा सकते है। अब तक एक ही विभाग और सचालनालय के अतर्गत एसटी एससी और ओबीसी विभाग सचालित होता है।
भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला
मुख्यमत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता मे उनके निवास कार्यालय मे आयोजित मत्रिपरिषद की बैठक मे निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रो बस्तर और सरगुजा सभाग के जिलो तथा बिलासपुर सभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही मे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एव सभाग स्तरीय पदो पर नियुक्त व्यक्तियो का स्थानान्तरण , प्रतिनियुक्ति, सविलियन, सलग्नीकरण जिले और सभाग के बाहर नही किया जाएगा।
किसानो के सहकारी ऋणो पर बयाज अनुदान नियम 2021 मे सशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यो, मत्स्य पालन एव गौपालन के लिए लघु और सीमात किसानो को 3 लाख रूपए तक का अल्प कालीन ऋण बिना बयाज के मिलेगा।
राज्य मे किसानो के हित मे कृषि और उससे सबधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि सबद्ध विभागो की गतिविधियो को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागो की भाति नवा रायपुर मे कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 मे 3.14 एकड़ भूमि चिन्हाकित की गई है। इसके लिए एक रूपए टोकन मे भूमि आबटित करने का निर्णय लिया गया।
राज्य मे पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओ की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 मे वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान मे 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 मे समाप्त हो चुकी है, मे 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
लोक निर्माण विभाग मे सहायक मानचित्रकार के 43 पदो पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची के एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
जल ससाधन विभाग की सिचाई नहरो के सर्विस बैक मे पक्की सड़को का निर्माण जल ससाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागो के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य मे सिचाई क्षमता को बढ़ाने मे किया जा सके।
आजादी का अमृत महोत्सव के अतर्गत छत्तीसगढ़ की सस्कृति पर केन्दि्रत लघु फिल्म और स्वतत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष मे नए भारत के निर्माण सबधी डाक्यूमेटरी निर्माण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रधानमत्री आवास योजना (शहरी) अतर्गत राज्याश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसम्बर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।
मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय सरचना की सैद्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना मे प्रदेश के 169 नगरीय निकायो को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायो मे जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।
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