अम्बिकापुर 20 अक्टूबर 2021 (घटती-घटना)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पी.एस. सिसोदिया ने जिले के समस्त निजी नर्सिंग होम, पैथोलैब, डायग्नोस्टिक सेंटर एवं समस्त लैब-कलेक्शन सेंटर के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों के उपचार हेतु निर्धारित दर से अधिक राशि न लें। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी नर्सिंग होम द्वारा शासन के निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली जाती है तो यह नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने निजी नर्सिंग होम संचालकों को सचेत किया है कि यदि नियम का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित संस्था के विरूद्ध आयुष्मान पंजीयन एवं नर्सिंग होम का लाईसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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