2003 मे 24 कश्मीरी पडितो की हुई थी सामूहिक हत्या
श्रीनगर , 26 अगस्त 2022। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक दशक पहले बद हो चुके नदीमर्ग नरसहार केस को रि-ओपन करने का आदेश दिया है। मार्च 2003 मे मजहबी कट्टपथियो द्वारा पुलवामा जिले मे 24 कश्मीरी पडितो की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति सजय धर ने 21.12.2011 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध स्वीकार कर लिया, जिसमे आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी। नदीमर्ग मे हुए कश्मीरो पडितो के नरसहार मामले मे 2003 मे जैनापोरा, शोपिया मे धारा 302, 450, 395, 307, 120-बी, 326, 427 आरपीसी, 7/27 आर्म्स एक्ट और धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले मे 7 लोगो का चालान किया गया था। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट 15 सितबर, 2022 को केस मे अगली सुनवाई करेगा।
नदीमर्ग हत्याकाड मामले को फिर से खोलने से सबधित सुनवाई मे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सजय धर ने कहा, ‘मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमे कमीशन पर सामग्री अभियोजन गवाहो की जाच करने की अनुमति मागी गई थी। जैसा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, ये गवाह कश्मीर घाटी से बाहर चले गए थे और खतरे के डर से शोपिया मे निचली अदालत के समक्ष पेश होने से हिचक रहे थे।’
