अहमदाबाद@तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी श्रीकुमार को राहत नही,जमानत याचिका पर फैसला टला

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अहमदाबाद, 26 जुलाई 2022। अहमदाबाद की एक अदालत ने 2002 दगो के मामलो मे निर्दोष लोगो को फसाने केलिए दस्तावेज बनाने की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिका पर आदेश 28 जुलाई तक टाल दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने अहमदाबाद के सेशल कोर्ट मे अर्जी दी थी। सीतलवाड़ और श्रीकुमार ने खुद पर लगे आरोपो से इनकार किया है।
क्या है आरोप?
तीस्ता और श्रीकुमार के अलावा इस मामले मे पूर्व आईपीएस अधिकारी सजीव भट्ट भी आरोपी है। एसआईटी ने दावा किया है कि ये तीनो ही आरोपी तत्कालीन नरेद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे थे। आरोप है कि पीडि़तो की मदद के लिए दी जाने वाली राशि का दुरुपयोग किया गया और इसका इस्तेमाल राज्य सरकार को अस्थिर करने मे किया गया। यह सब काग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारो पर किया जाता था।


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