खाने-पीने की चीजो पर भी टैक्स, किस समान पर देना होगा जीएसटी और क्या होगा दायरे से बाहर
रायगढ़, 20 जुलाई 2022।। 18 जुलाई से खाने पीने की समान और लेबल्ड डेयरी प्रोडक्ट पर सरकार ने 5 प्रतिशत त्रस्भ् लागू कर दिया है। इससे आम उपभोक्ताओ पर भार बढ़ने की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है की यह पहली बार हुआ है जब सरकार ने खाने पीने की चीजो को टैक्स के दायरे मे लिया है।
सरकार पर शुरू से आक्रामक रहे काग्रेस का कहना है कि त्रस्भ् लागू करने से पहले सरकार ने कोई सोच विचार नही किया और इसे लागू कर दिया, इसका खामियाजा आम लोगो को भुगतना पड़ा रहा है। रायगढ़ शहर काग्रेस के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने बताया की खाने पीने यहा तक कि कफन पर भी सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है लेकिन हीरा जैसे विलासिता वाली सामानो पर मात्र एक प्रतिशत टैक्स लगाया है।
हमने इस मामले मे भाजपा नेता मुकेश जैन से भी बात की और सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होने इसे उचित ठहराया। और यह भी बताया की ब्राडेड खाद्य पदार्थो पर पहले से ही 5 प्रतिशत टैक्स है। अब सरकार ने प्री पैक्ड और लेबल्ड सामानो पर टैक्स लगाकर ब्राड और सामान्य दोनो उत्पादो को टैक्स के मामले मे बराबर किया गया है।
दूसरी ओर व्यापारी सघ के सचिव हीरा मोटवानी ने इस अधिभार को अच्छे से डिफाइन करते हुए कहा कि टैक्स का बोझ तो उपभोक्ता पर ही पड़ता है। ऐसे मे इस टैक्स के लगने से आम लोगो का जेब तो कटेगा ही।
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