सूरजपुर18 जुलाई 2022 (घटती-घटना)। ग्राम तिलसिंवा में शासकीय भूमि पर काबिज 19 लोगों को उच्च न्यायालय में बड़ी राहत देते हुए पट्टा की कार्यवाही पूर्ण होने तक बेदखली की कार्यवाही रोकने का आदेश जारी किया है।गौरतलब है कि नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत तिलसिवां एवं मानपुर की शासकीय भूमि पर वर्षों से काबिज 19 लोगों के घरों में तहसीलदार सूरजपुर की ओर से बेदखली के लिए नोटिस चस्पा कर 30 जून तक मकान कब्जा हटा लेने के निर्देश दिये थे। इस नोटिस के बाद दहषत में आए प्रभावित लोगों ने कलेक्टर, एसडीएम, विधायक समेत अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ ही उच्च न्यायालय में रीट दायर कर राहत की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्ष के वकील द्वारा प्रस्तुत दलील एवं दस्तावेज के आधार पर बड़ी राहत दी है और पक्षकारों के पट्टा प्रकरण का निराकरण होते तक कार्यवाही रोकने के निर्देष दिये हैं।
शासन स्तर पर पट्टे के लिए हुआ है सर्वे
जिला मुख्यालय और इससे लगे ग्रामों में शासकीय भूमि पर काबिज दारों को राज्य सरकार की योजना के तहत पट्टा प्रदान करने की दृष्टि से सर्वेक्षण का कार्य संबंधित पटवारी व राजस्व निरीक्षक की टीम के द्वारा 06 माह पूर्व किया गया है। इसी को आधार बनाकर उच्च न्यायालय में रीट दायर की गई थी।
पक्षकारों ने तहसीलदार को सौंपा आदेश
इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति सोमवार को अधिवक्ता गैबीनाथ साहू एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवेष गोयल के साथ पक्षकारों ने तहसीलदार संजय राठौर को सौंपी और बरसात के मौसम को ध्यान में रखने के साथ ही पक्षकारों को पट्टा प्रदान कर न्याय देने की मांग की है।
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